शिवपुरी। अभियोजन के मुताबिक 17 नबंवर 2010 को प्रशासन की टीम ने शरद कोठारी के गोदाम में लीड संस्था खनियांधाना का पीडीएस गेहूं 676.54 क्विंटल और पिछोर मंडी प्रांगण में 1407.79 क्विंटल गेहूं बरामद किया था. यह गेहूं राशन की दुकानों पर वितरित होने जाना था. इस मामले में खाद्य विभाग ने लीड संस्था खनियांधाना प्रबंधक केके राजोरिया, ओमप्रकाश पिछोर अध्यक्ष जिला थोक उपभोक्ता भंडारण शिवपुरी तथा बालकृष्ण रावत के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया.
एक साल की कैद व जुर्माना : मामले में सुनवाई के बाद पिछोर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को एक साल की कैद व तीन-तीन हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. यहां बता दें कि आरोपी केके राजोरिया निवासी चांदनी चौक पिछोर खुद एडवोकेट होने के साथ भाजपा जिला मंत्री पूनम राजोरिया के पति हैं. मामले में पैरवी एडीपीओ राकेश रोशन द्वारा की गई.
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चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया : शिवपुरी जिले के करैरा थानांतर्गत के आईटीबीपी क्षेत्र में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाते हुए चांदी के मुकुट सहित दर्जनों मंदिर में टंगे घंटे चुरा लिए. मंदिर के पुजारी ने करैरा थाना में पहुंचकर दर्ज कराई है. करैरा थाना में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे मंदिर के पुजारी रामसिंह पुत्र बाबूलाल यादव निवासी घोसीपुरा ने बताया कि आईटीबीपी क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय करैरा के सामने संतोषी माता के मंदिर का पुजारी हैं. बीते रात वह मंदिर में पूजा करके मंदिर में ताला डालकर अपने निवास पर आ गए थे. गुरुवार सुबह जब पुनः मंदिर में पहुंचे तो मंदिर के मुख्य दरवाजा टूटा पड़ा हुआ था.