शिवपुरी। बुधवार को जिलेभर में नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) विभाग शिवपुरी द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिवपुरी के न्यायालय में नाप-तौल अधिनियम अंतर्गत अनियमितता पाये जाने के कारण 6 व्यापारिक संस्थानों के विरुद्ध प्रकरण दायर किए गए. जिनमें 03 प्रकरण पैकेज संबंधी अनियमितता पाये जाने, 02 प्रकरण नाप-तौल उपकरणों पर समय पर सील नहीं लगवाने एवं 01 प्रकरण मिठाई को डिब्बे सहित तौलने के कारण पंजीबद्ध किया गया है.
इन पर हुई कार्रवाई : जिन संस्थानों के विरुद्ध प्रकरण दायर किये गये हैं, उनमें स्थानीय विक्रेता उषा ट्रेडर्स हार्डवेयर भोंती वितरक परवल सैनिटाइजेशन ग्वालियर, विक्रेता धाकड टाइल्स एंड सैनेट्री शिवपुरी निर्माता विनसन सेरामिक प्रा.लि. मोरवी गुजरात एवं विक्रेता जय मां इंटरप्राइजेज हार्डवेयर कोलारस निर्माता मां वैष्णो इंडस्ट्रीज इंदौर द्वारा बेचे जा रहे पैकेटों पर पीसीआर नियम के तहत घोषणाऐं नहीं होने, शिवम ज्वैलर्स सुनार गली शिवपुरी एवं मुरारी ज्वैलर्स बैराड के द्वारा नाप-तौल उपकरणों पर समय पर सील नहीं लगवाने तथा वैष्णवी स्वीट्स शिवपुरी द्वारा मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलने के कारण प्रकरण वरिष्ठ कार्यालय एवं जिला प्रशासन के निर्देश पर पंजीबद्ध किये गये थे.
कुछ ने अपराध स्वीकार किया : न्यायालय में दायर किये गये प्रकरणों में से स्थानीय विक्रेता उषा ट्रेडर्स हार्डवेयर भोंती एवं परवल सैनिटाइजेशन ग्वालियर द्वारा प्रकरण में मौके पर ही अपना अपराध स्वीकार किया आरोप सिद्ध होनेपर सीजेएम न्यायालय ने 21 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया. नाप-तौल निरीक्षक आर.के.चतुर्वेदी ने सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे अपने संस्थानों में उपयोग में लाये जा रहे नाप-तौल उपकरणों का समय सीमा में सत्यापन करा लें एवं अपने संस्थान पर उन्हीं पैकेटों का विक्रय करें. जिस पर कीमत, वजन, निर्माण का माह एवं वर्ष, निर्माता एवं पैकर का पूर्ण पता, कस्टमर केयर नम्बर अंकित हो जांच के दौरान अनियमितता पाये जाने पर संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध कार्कवाई की जाएगी.