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ये सख्ती जरूरी है: सार्वजनिक कार्यक्रम किया तो 20 हजार जुर्माना और 3 दिन का क्वारंटीन - public program is done in Shivpuri

शिवपुरी कलेक्टर अक्षय सिंह ने जिले मे सार्वजनिक कार्यक्रमों करने पर नए जुर्माने और सजा का प्रावधान किया है. अब सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर व्यक्ति को 15-20 हजार का जुर्माना और 3 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा.

If a public program is done in Shivpuri, there will be 20 thousand fine and 3 days quarantine.
सार्वजनिक कार्यक्रम किया तो होगा 20 हजार जुर्माना और 3 दिन का क्वारेंटाइन
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Published : May 14, 2021, 9:25 AM IST

Updated : May 14, 2021, 9:32 AM IST

शिवपुरी। जिले में प्रतिबंध के बावजूद लगातार वैवाहिक और धार्मिक सार्वजनिक आयोजन किए जा रहे हैं. इसके चलते संक्रमण फैल रहा है. कई बार समझाइश देने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं इसे देखते हुए अब कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है. कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन और उसमें लोगों का एकत्रित होना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है.

जिला कलेक्टर की सख्ती, लगेगा 20 हजार जुर्माना

इसके बावजूद भी लोग सार्वजनिक कार्यक्रम विवाह और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे है. इसके कारण शासकीय कर्मचारी और वॉलिंटियरों को क्षेत्र में सतत निगरानी के लिए लगाए रखना पड़ रहा है. कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि सार्वजनिक कार्यक्रम करते पाए जाने पर निगरानी में लगे व्यक्तियों का न्यूनतम खर्च 15 हजार और अधिकतम 20 हजार रुपए है वह दोषी से वसूला जाएगा, इसके साथ ही आयोजन में शामिल हुए सभी लोगों को 3 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, क्वरांटाइन करने के दौरान उन सभी का कोविड टेस्ट भी किया जाएगा और टेस्ट के परिणामों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

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24 घंटों में 11 मौतें

जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई, हाईकोर्ट ग्वालियर में कार्यरत बृजेश दुबे को पिछले दिनों 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन लग चुके थे और प्लाज्मा भी चढ़ चुका था बावजूद इसके यह महामारी बृजेश की जान ले गई.

शिवपुरी। जिले में प्रतिबंध के बावजूद लगातार वैवाहिक और धार्मिक सार्वजनिक आयोजन किए जा रहे हैं. इसके चलते संक्रमण फैल रहा है. कई बार समझाइश देने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं इसे देखते हुए अब कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है. कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन और उसमें लोगों का एकत्रित होना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है.

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इसके बावजूद भी लोग सार्वजनिक कार्यक्रम विवाह और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे है. इसके कारण शासकीय कर्मचारी और वॉलिंटियरों को क्षेत्र में सतत निगरानी के लिए लगाए रखना पड़ रहा है. कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि सार्वजनिक कार्यक्रम करते पाए जाने पर निगरानी में लगे व्यक्तियों का न्यूनतम खर्च 15 हजार और अधिकतम 20 हजार रुपए है वह दोषी से वसूला जाएगा, इसके साथ ही आयोजन में शामिल हुए सभी लोगों को 3 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, क्वरांटाइन करने के दौरान उन सभी का कोविड टेस्ट भी किया जाएगा और टेस्ट के परिणामों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : May 14, 2021, 9:32 AM IST
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