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17 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जानें क्या हैं नए नियम

जिले में कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी के आदेश के बाद अब 17 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा.

कोरोना कर्फ्यू
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Published : May 11, 2021, 10:44 AM IST

शिवपुरी। कोरोना संक्रमण के चलते जिले में कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी के आदेश के बाद अब जिले में 17 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. इस दौरान अति आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर आमजन का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा. कोरोना कर्फ्यू के दौरान अंतरराज्यीय आवागमन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, जबकि अन्य सीमावर्ती जिलों से आने वाले लोगों को कोविड रिपोर्ट (निगेटिव) दिखाना जरूरी होगा. इस दौरान मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर छूट रहेगी.

आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी

कर्फ्यू के दौरान जिले में नगरीय क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद रहेंगे, वहीं मेडिकल इमरजेंसी और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए एसडीएम की अनुमति के बाद पेट्रोल पंप से ईंधन ले सकेंगे. घर-घर दूध बांटने का काम सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा. दुध पार्लर, डेयरी की दुकानें केवल निर्धारित समय के लिए ही खोली जा सकेंगी.

होम डिलेवरी के नियम

दरअसल, सप्ताह में केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हाथ ठेला के जरिए सब्जी, फल, राशन सामग्री की होम डिलिवरी सुबह 10 बजे तक ही अनुमति रहेगी. खुदरा राशन विक्रेता थोक विक्रेताओं से रात्रि 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक (शनिवार एवं रविवार छोड़कर) सामान खरीद सकेंगे.


अनूपपुर में 17 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जानें, किसको मिलेगी कितनी छूट

इन कार्यक्रमों पर रहेगा प्रतिबंध
बता दें कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, रैली, जुलूस, धरना, खेल आदि कार्यक्रमों के लिए लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंधित रहेगा. इस संबंध में कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी.

शिवपुरी। कोरोना संक्रमण के चलते जिले में कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी के आदेश के बाद अब जिले में 17 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. इस दौरान अति आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर आमजन का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा. कोरोना कर्फ्यू के दौरान अंतरराज्यीय आवागमन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, जबकि अन्य सीमावर्ती जिलों से आने वाले लोगों को कोविड रिपोर्ट (निगेटिव) दिखाना जरूरी होगा. इस दौरान मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर छूट रहेगी.

आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी

कर्फ्यू के दौरान जिले में नगरीय क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद रहेंगे, वहीं मेडिकल इमरजेंसी और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए एसडीएम की अनुमति के बाद पेट्रोल पंप से ईंधन ले सकेंगे. घर-घर दूध बांटने का काम सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा. दुध पार्लर, डेयरी की दुकानें केवल निर्धारित समय के लिए ही खोली जा सकेंगी.

होम डिलेवरी के नियम

दरअसल, सप्ताह में केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हाथ ठेला के जरिए सब्जी, फल, राशन सामग्री की होम डिलिवरी सुबह 10 बजे तक ही अनुमति रहेगी. खुदरा राशन विक्रेता थोक विक्रेताओं से रात्रि 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक (शनिवार एवं रविवार छोड़कर) सामान खरीद सकेंगे.


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बता दें कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, रैली, जुलूस, धरना, खेल आदि कार्यक्रमों के लिए लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंधित रहेगा. इस संबंध में कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी.

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