श्योपुर : मास्क नहीं लगाने वालों पर अब प्रशासन सख्त हो गया है. प्रशासन अब ऐसे लोगों से 200 रुपए वसूलेगा. दरअसल ठंड बढ़ने के बाद कोरोना के मामलों में भी बढ़ोत्तरी देखी जा रही है. मध्यप्रदेश में अभी हाल ही में कोरोना को लेकर हुई हाईलेवल की बैठक में प्रदेश के कुछ शहरों में जहां नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है तो वहीं प्रदेशभर में मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए कहा गया है.
आपदा प्रबंधन समिति की बैठक
ऐसे में आज शहडोल जिले में भी जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि बिना मास्क के घूमने वालों पर 200 रूपए का जुर्माना लगाने और उनसे प्रचार-प्रसार के साथ ही जनसेवा का कार्य भी लिए जाने का फैसला लिया गया.
जनजागरुकता के लिए लगेंगे फ्लैक्स
साथ ही समिति ने ये भी फैसला लिया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लक्षण एवं सावधानियों के प्रचार-प्रसार के साथ ही जुर्माने का भी फ्लैक्स, सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग आदि लगाएं जाएं. जिससे जन-जन तक संदेश पहुंच सके.
रोको टोको अभियान
साथ ही पहले की तरह ही रोको-टोको अभियान और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में संचालक एवं उपभोक्ता मास्क का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है. समिति ने व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से कहा है कि रोकथाम का प्रचार-प्रसार में सहयोग करने के साथ-साथ बिना मास्क के घूमते लोगों को मास्क भी उपलब्ध कराएं.