शाजापुर। एक तरफ सरकार किसानों की उपज खरीदने के लिए उन्हें बेहतर सुविधा मिले और उनकी उपज के बेहतर रखरखाव के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने पर जोर दे रही है तो वहीं अधिकारी प्रमाण पत्र को बिना जांचे उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं. ऐसे ही एक गोदाम को भंडारण हेतु उपयुक्त मान लिया, जिसकी छत ही नहीं है. वहीं वेयर हाउस संचालक ने भंडारण की अनुमति के लिए जो शपथ पत्र व फोटोग्राफ प्रस्तुत किए, वह भी फर्जी निकला. इस पूरे मामले को ईटीवी भारत ने लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया.
वेयर हाउस संचालक का फर्जीवाड़ा : ज्ञात रहे पिछले दिनों प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था अवंतिपुर बड़ोदिया द्वारा उपार्जन का कार्य किया जा रहा था. जिस वेयर हाउस को उपार्जन कार्य हेतु अनुमति दी गई थी. उसकी छत ही नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उसमें भंडारण का कार्य किया जा रहा था. मामला उजागर होने के बाद शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल ने सख्ती दिखाई. शाजापुर कलेक्टर ने नोटिस जारी करते हुए सीताराम वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक ग्राम अवंतिपुर बड़ोदिया को दिया. साथ ही अनुराग सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को भी नोटिस जारी किया.
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तीन दिन में मांगा स्पष्टीकरण : नोटिस में दोनों से ही तीन दिवस में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया है. इस मामले में सीताराम वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक ने 13 मार्च 2023 को जिला खाद्य कार्यालय शाजापुर में आवेदन निर्धारित प्रारूप शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया था. जबकि मौके पर 6 अप्रैल को भी टीन शेड लगाने का कार्य शेष था. उसके बाद भी भंडारण का कार्य किया जा रहा था. बिना देखे अनुविभागीय अधिकारी ने वेयर हाउस को भंडारण हेतु उपयुक्त मानकर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिया.