शाजापुर। जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है. इसे देखते हुए कलेक्टर दिनेश जैन ने शहरी क्षेत्र में 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की है. आदेश के अनुसार शाजापुर नगरीय सीमा क्षेत्र लॉकडाउन की अवधि में नाश्ता प्वॉइंट, भोजनालय, रेस्टोरेंट और प्रतिष्ठान सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी. लोगों को चिकित्सीय एवं आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर अपने घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा.
इन सभी चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेंवाएं जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार वितरण, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, साफ-सफाई, बैंक और एटीएम संबधी कार्य पर खुले रहेंगे. दुध की दुकानें सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुली रहेंगी. वहीं, लॉकडाउन के दौरान महाविद्यालय और स्कूल में आयोजित पूर्व निर्धारित परीक्षा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के अन्य उपायों का पालन करना होगा.
कोविड की वैक्सिंग लगवाने वालों को मिलेगी छूट
जिले में कोविड-19 की रोकथाम के उपाय के रूप में लोगों के लिए टीकाकरण का काम अभी कई केन्द्रों पर संचालित है. टीका लगवाने के लिए केन्द्रों पर आने वाले 45 वर्ष से अधिक के लोगों को अपना आधार कार्ड, पहचान प्रमाण-पत्र के साथ टीकाकरण केन्द्रों पर आने की अनुमति होगी. यह प्रतिबंध कोरोना वायरस नियंत्रण में लगे पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य और संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
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कलेक्टर दिनेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के अवधि में शाजापुर शहर में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों को बैरिकेट्स लगाकर बंद किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार का आवागमन शहर में न हो सके. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, क्योंकि यह लॉकडाउन शहरवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है.