सीहोर। नगर परिषद में कार्यरत एक कर्मचारी के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली-गलौज करने के मामले में कांग्रेस पार्षद पर मामला दर्ज हुआ है, पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के साथ एससीएसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की हैं. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक "पीड़ित नितेश सरसवाल निवासी ग्राम छापरी हाल निवास सुभाष कालोनी भैरुदा नगर परिषद में ड्राइवर के पद पर पदस्थ है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्षद अशपाक खान ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की थी."
कांग्रेस पार्षद ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर किया जलीलः पीड़ित ने आवेदन के माध्यम से पुलिस को बताया कि "मैं प्रतिदिन की तरह 10 अप्रैल को शाम 7 बजे के लगभग नगर परिषद कार्यालय में गाड़ी खड़ी कर वापस घर जा रहा था. इसी दौरान मुझे बस स्टैंड पर वार्ड क्रमांक-8 के कांग्रेस पार्षद अशपाक खान मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि किसके संरक्षण में दुर्गा मंदिर के पास राजू बड़ोले का टप (गुमटी) रखवाया हैं. मैंने कहा कि मैंने कोई भी गुमटी नहीं रखवाई हैं. इसके बाद वे मुझे गाली देने लगे और उन्होंने मुझे जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर जलील किया और नौकरी से निकलवा देने की धमकी दी. इसके बाद मैं वहां से चला गया."
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जान से मारने की दी धमकीः आवेदक ने आगे कहा कि "दूसरे दिन यानी 11 अप्रैल की रात्रि 8.30 बजे में नगर पालिका की गाड़ी से धुआं छिड़कने जा रहा था, तब मेरे साथ नगर परिषद का ही एक और कर्मचारी बसंत भी मौजूद था. सांई चौराहे पर कांग्रेस पार्षद ने एक बार फिर वही बात दोहराते हुए फिर जातिगत गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी. इसी से क्षुब्ध होकर मैंने पुलिस को कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया." फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 दिन बाद कार्रवाई करते हुए कांग्रेस पार्षद के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.