सीहोर। जहां कोरोना वायरस की वजह से देशभर में लॉकडाउन कर अनेकों आदेश जारी किए गए थे, अब उन पर धीरे-धीरे विराम लगाया जा रहा है. कई स्थानों पर ऑफिस सहित काम की दुकानें खोली जा रही हैं. इसी कड़ी में गृह मंत्रालय भारत शासन एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी गाइडलाइन में कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए जिले में समय-समय पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत संपूर्ण राजस्व सीमा में लॉकडाउन संबंधी आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अब समस्त आदेश को कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा निरस्त कर दिया गया है.
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा. गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा 31 मई 2020 को जारी गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम और बचाव के लिए जारी दिशा- निर्देश प्रभावशील रहेंगे.