सीहोर। कमलनाथ की सरकार में प्रदेश के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए पूर्व सांसद आनंद अहिरवार अपने पद पर नियुक्त रहेंगे. बीजेपी की सरकार ने उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी थी. सरकार के इस फैसले को लेकर उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने याचिका लंबित रहने तक मामले की यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. इस मामले में एससीएसटी आयोग के अध्यक्ष आनंद अहिवार ने ईटीवी भारत से बात की.
नई नियुक्ति पर स्टे के बाद SCST आयोग के अध्यक्ष ने की ईटीवी भारत से खास बात
प्रदेश के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष फिलहाल आनंद अहिवार ही रहेंगे, हाई कोर्ट ने उन्हें पद से हटाने के सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया है, आनंद अहिरवार ने ईटीवी भारत से इस मामले में बात की.
आनंद अहिवार ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्हें पूर्व की कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वर्तमान की शिवराज सरकार उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि जबसे आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तभी से लगातार कार्य में लगे हुए हैं और इसीलिए कोर्ट ने मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.
आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने एससीएसटी आयोग के अध्यक्ष पद पर फिलहाल नई नियुक्ति नहीं करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की कोरोना आपदाकालीन युगलपीठ ने आनंद अहिरवार की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर कोर्ट की एकलपीठ द्वारा जारी स्थगन निरस्त करते हुए एकलपीठ में अहिरवार की याचिका लंबित रहने तक मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.
सीहोर। कमलनाथ की सरकार में प्रदेश के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए पूर्व सांसद आनंद अहिरवार अपने पद पर नियुक्त रहेंगे. बीजेपी की सरकार ने उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी थी. सरकार के इस फैसले को लेकर उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने याचिका लंबित रहने तक मामले की यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. इस मामले में एससीएसटी आयोग के अध्यक्ष आनंद अहिवार ने ईटीवी भारत से बात की.
आनंद अहिवार ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्हें पूर्व की कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वर्तमान की शिवराज सरकार उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि जबसे आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तभी से लगातार कार्य में लगे हुए हैं और इसीलिए कोर्ट ने मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.
आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने एससीएसटी आयोग के अध्यक्ष पद पर फिलहाल नई नियुक्ति नहीं करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की कोरोना आपदाकालीन युगलपीठ ने आनंद अहिरवार की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर कोर्ट की एकलपीठ द्वारा जारी स्थगन निरस्त करते हुए एकलपीठ में अहिरवार की याचिका लंबित रहने तक मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.