सीहोर। म्यांमार के छह विदेशी जमाती और दो भारतीय जमातियों को वीजा उल्लंघन मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किरण तुमराची धुर्वे द्वारा फैसला सुनाते हुए एक-एक महीने की सजा और 16 हजार 800 के अर्थदंड से दंडित किया गया है.
सहायक अभियोजन अधिकारी केदार सिंह कौरव ने बताया कि म्यांमार के दो पर्यटन वीजा लेकर भारत में आए थे और पुलिस द्वारा यह पाया कि कस्बा की पत्ता मस्जिद में ठहरे हुए थे पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, तो उनके वीजा का वेरिफिकेशन भी किया गया. तब यह पता चला कि यह धार्मिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार करते हुए भारत में आगमन हुआ. जबकि उनका वीजा पर्यटन का था उनका कोई टेस्ट भी कराया गया और 14 दिन के लिए क्योरो टाइन किया गया.
उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई बाद में छह विदेशी और दो भारतीय जिन्होंने सहयोग किया था. उन लोगों को विरुद्ध चालान सीजीए महोदय किरण तुम राखी धुर्वे के यहां चालान प्रस्तुत किया गया आज अभियोजन द्वारा पैरवी करते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित करते हुए इनको सजा और जुर्माना लगाया.