सागर। राज्य के किसानों और आम नागरिकों की सुविधा को बढ़ाने की दिशा में कार्यरत प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल पर राजस्व विभाग एक और बड़ा बदलाव करने जा रहा है. जिसे मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई है.
भू राजस्व संहिता में होगा संशोधनः योजना की जानकारी देते हुए प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 129 में सीमांकन के सम्बंध में प्रावधान है. जिसमें वरिष्ठ सचिव समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार सीमांकन के सम्बंध में भू-राजस्व संहिता में संशोधन किया जा रहा है. मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि नए संशोधन प्रस्ताव के अनुसार अब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षकों के साथ-साथ पटवारियों को भी सीमांकन के लिए आदेश जारी कर सकेंगे.
किसानों की परेशानी होगी खत्मः राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अभी तक जमीन सीमांकन के लिए आवेदन तहसीलदार को किया जाता है. तहसीलदार सीमांकन का आदेश राजस्व निरीक्षक को करते हैं. इसके बाद राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाती है. सीमांकन एक बड़ा कार्य है, इसमें समय लगता है. राजस्व निरीक्षकों की संख्या भी अपेक्षाकृत कम है. इस कारण से किसानों को सीमांकन के लिए राजस्व निरीक्षकों के चक्कर लगाना पड़ता था. उन्होंने बताया कि इस संशोधन के बाद अब आरआई के साथ पटवारी को भी सीधे निर्देश देने से सीमांकन कार्य समय पर हो सकेगा और किसानों का समय भी बच सकेगा.