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पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे हुए बरी, हत्या के मामले में कोर्ट के लगा रहे थे चक्कर

खुरई के बहुचर्चित बिनायठा हत्या कांड मामले में खुरई के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे को कोर्ट ने बरी कर दिया है. 2013 में भैयालाल दांगी की हत्या के मामले में पूर्व विधायक पर मुकदमा चल रहा था.

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Published : Dec 11, 2020, 10:02 AM IST

Court acquitted former MLA Arunoday Chaubey
पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे हुए बरी

सागर। खुरई के पूर्व विधायक व पूर्व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अरुणोदय चौबे को कोर्ट ने हत्या के मामले में बरी कर दिया है. अरुणोदय चौबे पर खुरई के बिनायठा गांव के भैयालाल सिंह दांगी की हत्या का आरोप था. बिनायठा में भैयालाल दांगी की 28 दिसम्बर 2013 को गोली लगने से मौत हुई थी.

पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे हुए बरी

दरअसल अरुणोदय चौबे वर्ष 2013 में विधान सभा चुनाव हारने के बाद आभार व्यक्त करने बिनायठा गांव गए थे. इससे पहले मृतक उनके ही समर्थन में कार्य करता रहा था. लेकिन वहां हुए एक विवाद में पथराव होने लगा. इसी बीच कहीं से गोली चली जो भैयालाल को कंधे से होती हुई छाती तक गई, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके अलावा दो अन्य घायल हुए थे. इस मामले में बांदरी थाना में पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे, उनके पुत्र, तात्कालीन ब्लॉक अध्यक्ष बलराम यादव सहित 16 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था.

बचाव पक्ष के वकील संजय श्रीवास्तव ने बताया कि एफआईआर व प्रथम बयानों के आधार पर अभियोजन द्वारा जो कहानी प्रस्तुत की गई थी उसके बाद आए बयानों में बहुत विरोधाभास आया. इस कारण न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को हत्या के मामले में बरी कर दिया. केवल एक आरोपी को आम्र्स एक्ट की धारा में एक वर्ष की सजा हुई, जिससे तुरंत जमानत मिल चुकी है. वहीं दूसरी ओर लगभग 7 वर्षों तक इस मामले में परेशान रहे पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने सत्य की जीत और न्यायालय पर भरोसा जताया है.

सागर। खुरई के पूर्व विधायक व पूर्व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अरुणोदय चौबे को कोर्ट ने हत्या के मामले में बरी कर दिया है. अरुणोदय चौबे पर खुरई के बिनायठा गांव के भैयालाल सिंह दांगी की हत्या का आरोप था. बिनायठा में भैयालाल दांगी की 28 दिसम्बर 2013 को गोली लगने से मौत हुई थी.

पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे हुए बरी

दरअसल अरुणोदय चौबे वर्ष 2013 में विधान सभा चुनाव हारने के बाद आभार व्यक्त करने बिनायठा गांव गए थे. इससे पहले मृतक उनके ही समर्थन में कार्य करता रहा था. लेकिन वहां हुए एक विवाद में पथराव होने लगा. इसी बीच कहीं से गोली चली जो भैयालाल को कंधे से होती हुई छाती तक गई, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके अलावा दो अन्य घायल हुए थे. इस मामले में बांदरी थाना में पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे, उनके पुत्र, तात्कालीन ब्लॉक अध्यक्ष बलराम यादव सहित 16 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था.

बचाव पक्ष के वकील संजय श्रीवास्तव ने बताया कि एफआईआर व प्रथम बयानों के आधार पर अभियोजन द्वारा जो कहानी प्रस्तुत की गई थी उसके बाद आए बयानों में बहुत विरोधाभास आया. इस कारण न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को हत्या के मामले में बरी कर दिया. केवल एक आरोपी को आम्र्स एक्ट की धारा में एक वर्ष की सजा हुई, जिससे तुरंत जमानत मिल चुकी है. वहीं दूसरी ओर लगभग 7 वर्षों तक इस मामले में परेशान रहे पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने सत्य की जीत और न्यायालय पर भरोसा जताया है.

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