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सैनिटाइजर से शराब बना रहे आरोपी पर रासुका की कार्रवाई

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Published : May 11, 2021, 5:27 PM IST

सागर के मोतीनगर पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो सैनिटाइजर से शराब बनाने का काम कर रहा था. वहीं पुलिस अधीक्षक ने आरोपी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को सिफारिश की, जिस पर कलेक्टर दीपक सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की.

nsa action against the accused who are making liquor from the sanitizer
सैनिटाइजर से शराब बना रहे आरोपी पर रासुका की कार्रवाई

सागर। शहर की मोतीनगर थाना पुलिस ने सिंधी कॉलोनी में एक व्यक्ति को सैनिटाइजर से बनी शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस मामले में मोती नगर पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी. लेकिन अब पुलिस अधीक्षक की सिफारिश पर जिला कलेक्टर ने आरोपी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

सैनिटाइजर से शराब बना रहे आरोपी पर रासुका की कार्रवाई

सैनेटाइजर से बनी शराब बेंचने की सूचना पर छापेमार कार्रवाई

सागर के मोती नगर थाना पुलिस को शुक्रवार रात को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी इलाके में सूरज पंजवानी नाम का व्यक्ति सैनिटाइजर से बनी जहरीली शराब डिस्पोजेबल के साथ बेच रहा है सूचना की तस्दीक किए जाने के बाद मोदीनगर पुलिस ने आरोपी के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई की थी. इस कार्रवाई में सिंधी कैम्प के संत कवराम वार्ड में आरोपी सूरज पिता सोमनदास पंजवानी (43 वर्ष) के घर से सैनेटाइजर शराब के रूप में डिस्पोजल के साथ बेचा जा रहा था. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 19 शीशी सैनेटाइजर के रूप में जहरीली शराब जब्त की, मोतीनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 34 ( 1 ) , 49 ए आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.

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एसपी की सिफारिश पर कलेक्टर ने की कार्रवाई

इस मामले में सागर जिला के पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह द्वारा कलेक्टर सागर को आरोपी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन भेजा गया था. कलेक्टर सागर दीपक सिंह के आदेशानुसार आपादा प्रबंधन अधिनियम और दंडप्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कोरोना माहामारी के चलते सागर शहर में लॉकडॉउन की अवधि में आरोपी आरोपी सूरज पंजवानी द्वारा सैनेटाइजर के जहरीली शराब के रूप में बेचकर अवैध कमाई का जरिया बनाकर मानव जीवन को संकट में डाला गया है. जिसके चलते आरोपी के विरूद्ध कलेक्टर दीपक सिंह द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) .2 के अंतर्गत निरोध आदेश पारित कर जेल भेजा दिया गया है.

सागर। शहर की मोतीनगर थाना पुलिस ने सिंधी कॉलोनी में एक व्यक्ति को सैनिटाइजर से बनी शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस मामले में मोती नगर पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी. लेकिन अब पुलिस अधीक्षक की सिफारिश पर जिला कलेक्टर ने आरोपी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

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इस मामले में सागर जिला के पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह द्वारा कलेक्टर सागर को आरोपी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन भेजा गया था. कलेक्टर सागर दीपक सिंह के आदेशानुसार आपादा प्रबंधन अधिनियम और दंडप्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कोरोना माहामारी के चलते सागर शहर में लॉकडॉउन की अवधि में आरोपी आरोपी सूरज पंजवानी द्वारा सैनेटाइजर के जहरीली शराब के रूप में बेचकर अवैध कमाई का जरिया बनाकर मानव जीवन को संकट में डाला गया है. जिसके चलते आरोपी के विरूद्ध कलेक्टर दीपक सिंह द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) .2 के अंतर्गत निरोध आदेश पारित कर जेल भेजा दिया गया है.

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