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Sagar Unlock Part 2: पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम, बाजारों में लौटी रौनक

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Published : Jun 12, 2021, 12:56 PM IST

सागर जिले में 5 जून को प्रशासन ने जो अनलॉक गाइडलाइन (Unlock Guideline) जारी की थी उसमें अब बदलाव किया है. शहर की दुकानें खुल गई हैं लेकिन शनिवार रात से सोमवार सुबह तक जिले में लॉकडाउन जारी रहेगा.

City market unlocked from today
आज से अनलॉक हुआ शहर का बाजार

सागर। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों में आई कमी के बाद लगभग सभी जिलों को अब अनलॉक (Unlock) किया जा चुका है. प्रदेश सरकार की गाइडलाइन अनुसार अनलॉकिंग शुरू हुई थी. इसके तहत सागर जिला प्रशासन ने लेफ्ट-राइट फॉर्मूला अपनाते हुए 56 दिनों के लॉकडाउन के बाद 5 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की. इस दौरान 50% दुकानें ही खोली गईं. लेकिन जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का पॉजिटिविटी रेट घटने के बाद अब 12 जून से बाजार की सभी दुकानें खुलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

आज से अनलॉक हुआ शहर का बाजार

आदेश किये गए जारी

जिला प्रशासन ने कोविड-19 की स्थिति में लगातार सुधार होने के बाद शुक्रवार शाम आदेश जारी किया. जिसके मुताबिक शनिवार से शहर की सभी दुकाने सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए खोली जा सकेंगी. हालांकि रविवार को जिले में लॉकडाउन (Lockdown) पहले की तरह ही जारी रहेगा. जिसके तहत शनिवार रात 10 बजे से कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लागू हो जाएगा जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा.

गाइडलाइन की यह बातें हैं अहम

  • 12 जून से केवल शहर की दुकानें रहेंगी खुली
  • शादी-विवाह और अन्य कार्यक्रमों के लिए जो आदेश पहले जारी किये गए थे, वो 16 जून तक लागू रहेंगे
  • जिले में शादी-विवाह में मैरिज गार्डेन फिलहाल बंद रहेंगे
  • शादी में वर वधू पक्ष को मिलाकर कुल 20 व्यक्तिों को सम्मिलित होने की अनुमति है
  • मंदिरों में भी सुबह-शाम एक साथ अधिकतम 4 व्यक्ति ही पूजा में शामिल हो सकेंगे
  • इसके अलावा पार्क, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर सहित अन्य सभी सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे.

सागर। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों में आई कमी के बाद लगभग सभी जिलों को अब अनलॉक (Unlock) किया जा चुका है. प्रदेश सरकार की गाइडलाइन अनुसार अनलॉकिंग शुरू हुई थी. इसके तहत सागर जिला प्रशासन ने लेफ्ट-राइट फॉर्मूला अपनाते हुए 56 दिनों के लॉकडाउन के बाद 5 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की. इस दौरान 50% दुकानें ही खोली गईं. लेकिन जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का पॉजिटिविटी रेट घटने के बाद अब 12 जून से बाजार की सभी दुकानें खुलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

आज से अनलॉक हुआ शहर का बाजार

आदेश किये गए जारी

जिला प्रशासन ने कोविड-19 की स्थिति में लगातार सुधार होने के बाद शुक्रवार शाम आदेश जारी किया. जिसके मुताबिक शनिवार से शहर की सभी दुकाने सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए खोली जा सकेंगी. हालांकि रविवार को जिले में लॉकडाउन (Lockdown) पहले की तरह ही जारी रहेगा. जिसके तहत शनिवार रात 10 बजे से कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लागू हो जाएगा जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा.

गाइडलाइन की यह बातें हैं अहम

  • 12 जून से केवल शहर की दुकानें रहेंगी खुली
  • शादी-विवाह और अन्य कार्यक्रमों के लिए जो आदेश पहले जारी किये गए थे, वो 16 जून तक लागू रहेंगे
  • जिले में शादी-विवाह में मैरिज गार्डेन फिलहाल बंद रहेंगे
  • शादी में वर वधू पक्ष को मिलाकर कुल 20 व्यक्तिों को सम्मिलित होने की अनुमति है
  • मंदिरों में भी सुबह-शाम एक साथ अधिकतम 4 व्यक्ति ही पूजा में शामिल हो सकेंगे
  • इसके अलावा पार्क, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर सहित अन्य सभी सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे.
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