रीवा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित जयस्तंभ चौक में विगत 30 वर्षों से शासकीय जमीन पर संचालित पेट्रोल पंप को प्रशासन ने सीज कर दिया. इस दौरान पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा विवाद की स्थिति भी उत्पन्न की गई थी. सीज करते वक्त पेट्रोल पंप संचालक लॉयर ने प्रशासन की अगुआई कर रहे नायाब तहसीलदार को अँग्रेजी में 'YOU CAN GO' भी कहा जिसके बाद काफी देर तक दोनों के बीच बहस हुई. (big action on petrol pump rewa)
अदालत के आदेशों की थी अवहेलना: दरअसल शहर के मुख्य बाजार में वर्ष 1993 से शासकीय जमीन पर पेट्रोल पंप संचालित है. जिसके तहत प्रशासन ने कई बार पेट्रोल पंप को खाली कराने की कोशिश भी की, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के चलते हर बार प्रशासनिक अमला खाली हाथ लौट आता था. बाद में वर्ष 2019 में प्रशासन ने जमीन को खाली कराने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. जिस पर न्यायालय ने प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पेट्रोल पंप संचालक को जमीन खाली करने का नोटिस दिया. समय अवधि पर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए पेट्रोल पंप संचालक ने जमीन को खाली नहीं किया. जिस पर रविवार को प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर पेट्रोल पंप को सीज कर दिया. (rewa petrol pump seize)
पेट्रोल पंप मालिक के लॉयर की नसीहत: पेट्रोल पंप सीज की कार्रवाई करने जब प्रशासनिक अमला पहुंचा तो मौके पर विवाद की स्थिति भी बन गई थी. पेट्रोल पंप संचालक ने सीज की कार्रवाई को अनुचित बताया. इस दौरान पेट्रोल पंप संचालक के लॉयर ने प्रशासनिक अमले से बहस भी की और प्रशासन की अगुआई कर रहे नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला को कहा 'YOU CAN GO'. कार्रवाई कर रहे एसडीम अनुराग तिवारी ने बताया कि पेट्रोल पंप मध्यप्रदेश शासन की भूमि पर स्थापित था जिसे सीज करने की कार्रवाई की गई है. मामला काफी लंबे समय से चल रहा था. वर्ष 2019 में केस राजिस्टर हुआ था. कोर्ट में जाने के बाद न्यायालय ने शासन के पक्ष में फैसला सुनाया और आदेश मिलने के बाद पेट्रोल पंप को सीज करने की कार्रवाई की गई. (rewa police action) (petrol pump seize at jay stambh rewa)