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रीवा में 'लव जिहाद' का मामला, 5 नवंबर से युवती लापता, पुलिस के चक्कर काट रही मां

रीवा में कथित तौर लव जिहाद का मामला सामने आया है. एक युवती 5 नवंबर से लापता है. युवती की मां ने आरोप लगाया कि आशिक नाम का एक युवक उसकी बेटी को भगाकर ले गया है.

City Kotwali
सिटी कोतवाली
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Published : Dec 1, 2020, 6:33 AM IST

Updated : Dec 1, 2020, 7:11 AM IST

रीवा। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत फोर्ट रोड की रहने वाली एक युवती 5 नवंबर से लापता है. युवती मां लगातार अपनी बेटी की तलाश कर रही है. पुलिस सुनने को तैयार नहीं है. फरियादी का आरोप है कि पुलिस मामले में सुनवाई नहीं कर रही है. युवती की मां ने एक धर्म विशेष के युवक पर बेटी को भगाने के आरोप लगाए हैं. वहीं पुलिस ने भी इसकी आशंका जाहिर की है.

'लव जिहाद' का मामला

'लव जिहाद' का एंगल

युवती की मां ने बताया कि उसकी बेटी घोघर मोहल्ले में रूबी खान के घर सिलाई का काम करने जाती थी. उन्हें शक है कि रूबी खान के बेटे आशिक उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया. 5 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट में भी लिखवाई थी, लेकिन अब तक उसकी बेटी का पता नहीं चल सका है. बता दें इस मामले को लव जिहाद से भी जोड़ा जा रहा है. जिसके चलते पुलिस भी चौकन्नी हो गई है.

आशिक भी तभी से गायब

एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने कहा है कि महिला की शिकायत पर पूर्व से थाना सिटी कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी. परिजनों ने जिस लड़के पर शक जाहिर किया था वो भी तभी से लापता है. शिकायत के आधार पर युवक के परिजनों से पूछताछ की गई है. जल्द ही युवती का पता लगा लिया जाएगा. लापता लड़की के मिलने के बाद ही पता चल पाएगा कि वह साथ में गए हैं या कोई दूसरा कारण है.

कुछ दिनों पहले छिंदवाड़ा में भी आया था मामला

कथित तौर पर लव जिहाद से जुड़ा एक मामला छिंदवाड़ा में सामने आया था. युवती ने धर्म विशेष के युवक पर आरोप लगाया था कि वो उसे एक साल से पीड़िता के नाम की फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया में अश्लील पोस्ट कर रहा था. आरोपी ने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव भी बनाया. आरोपी ने पीड़िता के परिवार को जान से मारने और शादी नहीं करने पर युवती पर एसिड फेंकने की धमकी भी दी थी.

भोपाल में युवती गृहमंत्री से लगाई थी मदद की गुहार

छिंदवाड़ा के बाद राजधानी भोपाल में कथित तौर पर लव जिहाद का मामला सामने आया था. पीड़िता सीधे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंची और आपबीती बताई. जिसके बाद मंत्री ने पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था. युवती का आरोप था कि एक साल पहले वो एक युवक से मिली थी. युवक ने नाम बदलकर उससे दोस्ती की. उसके बाद मंदिर में जाकर शादी भी की. पीड़िता ने युवक का असली नाम सलमान बताया था. पीड़िता का 6 महीने का बच्चा भी है.

'लव जिहाद' पर सरकार सख्त

मध्यप्रदेश सहित तमाम बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद का मुद्दा गरमाया है. शिवराज सरकार ने तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी भी कर ली है. इसके लिए मसौदा भी तैयार कर लिया गया है. हालांकि इस कानून में सरकार ने कहीं भी लव जिहाद शब्द का उपयोग नहीं किया है. सरकार ने इसे धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 नाम दिया है.

क्या है प्रावधान

इस प्रस्तावित कानून के तहत मध्यप्रदेश में भी धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सजा होगी. मदद करने वाली संस्था का पंजीयन रद्द होगा. बगैर आवेदन धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु को भी 5 साल की सजा होगी. माना जा रहा है कि दिसबंर के दूसरे हफ्ते में इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी और 28 दिसंबर से शुरु हो रहे शीतकालीन सत्र में इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा.

क्या होंगे शादी के नियम ?

धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह से एक माह पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करना होगा. कलेक्टर दोनों पक्षों और उनके परिजनों को नोटिस देकर तलब करेगा और उनसे लिखित बयान लिए जाएंगे कि विवाह या धर्मांतरण जोर-जबरदस्ती से तो नहीं किया जा रहा है. इसके बाद ही कलेक्टर अनुमति देंगे. यदि बिना आवेदन दिये किसी काजी, मौलवी या पादरी द्वारा धर्म परिवर्तन और विवाह कराया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ पांच साल की सजा का प्रावधान किया गया है.

परिजन कर सकेंगे शिकायत

बहला-फुसलाकर या धोखे में रखकर विवाह और धर्मांतरण कराने के मामले में पीड़ित, उसके माता-पिता और परिजन भी शिकायत कर सकेंगे. ये अपराध गैर जमानती होगा. इस प्रकार का धर्मांतरण या विवाह आरोपी को स्वयं ही प्रमाणित करना होगा कि वो बगैर किसी दबाव या लालच के किया गया है. इस कानून के तहत विवाह को शून्य भी कराया जा सकेगा. पर एक सवाल और भी है कि जब विवाह शून्य घोषित होगा तो पूर्व में पति-पत्नी रहे दंपति किस श्रेणी में आएंगे, जैसे अविवाहित या तलाकशुदा?

रीवा। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत फोर्ट रोड की रहने वाली एक युवती 5 नवंबर से लापता है. युवती मां लगातार अपनी बेटी की तलाश कर रही है. पुलिस सुनने को तैयार नहीं है. फरियादी का आरोप है कि पुलिस मामले में सुनवाई नहीं कर रही है. युवती की मां ने एक धर्म विशेष के युवक पर बेटी को भगाने के आरोप लगाए हैं. वहीं पुलिस ने भी इसकी आशंका जाहिर की है.

'लव जिहाद' का मामला

'लव जिहाद' का एंगल

युवती की मां ने बताया कि उसकी बेटी घोघर मोहल्ले में रूबी खान के घर सिलाई का काम करने जाती थी. उन्हें शक है कि रूबी खान के बेटे आशिक उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया. 5 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट में भी लिखवाई थी, लेकिन अब तक उसकी बेटी का पता नहीं चल सका है. बता दें इस मामले को लव जिहाद से भी जोड़ा जा रहा है. जिसके चलते पुलिस भी चौकन्नी हो गई है.

आशिक भी तभी से गायब

एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने कहा है कि महिला की शिकायत पर पूर्व से थाना सिटी कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी. परिजनों ने जिस लड़के पर शक जाहिर किया था वो भी तभी से लापता है. शिकायत के आधार पर युवक के परिजनों से पूछताछ की गई है. जल्द ही युवती का पता लगा लिया जाएगा. लापता लड़की के मिलने के बाद ही पता चल पाएगा कि वह साथ में गए हैं या कोई दूसरा कारण है.

कुछ दिनों पहले छिंदवाड़ा में भी आया था मामला

कथित तौर पर लव जिहाद से जुड़ा एक मामला छिंदवाड़ा में सामने आया था. युवती ने धर्म विशेष के युवक पर आरोप लगाया था कि वो उसे एक साल से पीड़िता के नाम की फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया में अश्लील पोस्ट कर रहा था. आरोपी ने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव भी बनाया. आरोपी ने पीड़िता के परिवार को जान से मारने और शादी नहीं करने पर युवती पर एसिड फेंकने की धमकी भी दी थी.

भोपाल में युवती गृहमंत्री से लगाई थी मदद की गुहार

छिंदवाड़ा के बाद राजधानी भोपाल में कथित तौर पर लव जिहाद का मामला सामने आया था. पीड़िता सीधे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंची और आपबीती बताई. जिसके बाद मंत्री ने पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था. युवती का आरोप था कि एक साल पहले वो एक युवक से मिली थी. युवक ने नाम बदलकर उससे दोस्ती की. उसके बाद मंदिर में जाकर शादी भी की. पीड़िता ने युवक का असली नाम सलमान बताया था. पीड़िता का 6 महीने का बच्चा भी है.

'लव जिहाद' पर सरकार सख्त

मध्यप्रदेश सहित तमाम बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद का मुद्दा गरमाया है. शिवराज सरकार ने तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी भी कर ली है. इसके लिए मसौदा भी तैयार कर लिया गया है. हालांकि इस कानून में सरकार ने कहीं भी लव जिहाद शब्द का उपयोग नहीं किया है. सरकार ने इसे धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 नाम दिया है.

क्या है प्रावधान

इस प्रस्तावित कानून के तहत मध्यप्रदेश में भी धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सजा होगी. मदद करने वाली संस्था का पंजीयन रद्द होगा. बगैर आवेदन धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु को भी 5 साल की सजा होगी. माना जा रहा है कि दिसबंर के दूसरे हफ्ते में इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी और 28 दिसंबर से शुरु हो रहे शीतकालीन सत्र में इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा.

क्या होंगे शादी के नियम ?

धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह से एक माह पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करना होगा. कलेक्टर दोनों पक्षों और उनके परिजनों को नोटिस देकर तलब करेगा और उनसे लिखित बयान लिए जाएंगे कि विवाह या धर्मांतरण जोर-जबरदस्ती से तो नहीं किया जा रहा है. इसके बाद ही कलेक्टर अनुमति देंगे. यदि बिना आवेदन दिये किसी काजी, मौलवी या पादरी द्वारा धर्म परिवर्तन और विवाह कराया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ पांच साल की सजा का प्रावधान किया गया है.

परिजन कर सकेंगे शिकायत

बहला-फुसलाकर या धोखे में रखकर विवाह और धर्मांतरण कराने के मामले में पीड़ित, उसके माता-पिता और परिजन भी शिकायत कर सकेंगे. ये अपराध गैर जमानती होगा. इस प्रकार का धर्मांतरण या विवाह आरोपी को स्वयं ही प्रमाणित करना होगा कि वो बगैर किसी दबाव या लालच के किया गया है. इस कानून के तहत विवाह को शून्य भी कराया जा सकेगा. पर एक सवाल और भी है कि जब विवाह शून्य घोषित होगा तो पूर्व में पति-पत्नी रहे दंपति किस श्रेणी में आएंगे, जैसे अविवाहित या तलाकशुदा?

Last Updated : Dec 1, 2020, 7:11 AM IST
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