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7 साल की मासूम से रेप के दोषी को दोहरी उम्रकैद की सजा

7 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाने वाले बलत्कारी को विशेष न्यायालय ने दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने उसके ऊपर 50 हजार का जुर्माना लगाया है.

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Published : Dec 27, 2019, 11:28 PM IST

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बलात्कारी को दोहरे उम्रकैद की सजा

रीवा। सात साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाने वाले बलत्कारी को विशेष न्यायालय ने दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने उसके ऊपर 50 हजार का जुर्माना लगाया है.

बलात्कारी को दोहरे उम्रकैद की सजा

विशेष न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए धारा- 376 (2) के तहत आजीवन कारावास और 30 हजार का जुर्माना लगाया. साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना के साथ से दंडित किया.

जानकारी के मुताबिक, दोषी ने दो साल पहले पड़ोस में रहने वाली बच्ची को हवस का शिकार बनाया था. दरअसल, बच्ची दोषी के यहां खेलने गई थी. मौके का फायदा उठाकर बच्ची को अंदर कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई. जिसके बाद परिजनों ने थाना कोतवाली में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.

रीवा। सात साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाने वाले बलत्कारी को विशेष न्यायालय ने दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने उसके ऊपर 50 हजार का जुर्माना लगाया है.

बलात्कारी को दोहरे उम्रकैद की सजा

विशेष न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए धारा- 376 (2) के तहत आजीवन कारावास और 30 हजार का जुर्माना लगाया. साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना के साथ से दंडित किया.

जानकारी के मुताबिक, दोषी ने दो साल पहले पड़ोस में रहने वाली बच्ची को हवस का शिकार बनाया था. दरअसल, बच्ची दोषी के यहां खेलने गई थी. मौके का फायदा उठाकर बच्ची को अंदर कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई. जिसके बाद परिजनों ने थाना कोतवाली में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.

Intro: 7 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने सुनाई दोहरे उम्रकैद की सजा एवं 50 हजार का जुर्माना।


Body:रीवा के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत 2 वर्ष पहले अभियोक्त्री अपने पड़ोस के अभियुक्त की पुत्री के पास खेलने गई थी, अभियोक्त्री खेलते हुए फुल्की टिकिया खा रही थी यह टिकिया अभियुक्त ने खिलाया था, उसके बाद अभियोक्त्री अभियुक्त के घर हाथ धोने गई जब व्यक्ति अकेले जा रही थी तब अभियुक्त की पुत्री ने अभियोक्त्री को रुकने को कहा उसी समय नीचे से अभियुक्त आया और अपनी पुत्री को 5 रुपए देकर कुरकुरे लेने भेज दिया उसके बाद अभियुक्त ने अवैध तरीके को अंधेरे में कमरे में ले के अंदर ले जाकर उसके साथ बलात्संग जैसे घिनोने कृत्य को अंजाम दिया।उसके बाद उसकी माँ ने थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई।मामले को विशेष न्यायालय पास्को आज में सुनवाई की जिसमे जिसमें अभियुक्त दोषी पाते हुए धारा 376 (2)(i )के तहत आजीवन कारावास एवं 30 हजार का जुर्माना, पास्को अधिनियम की धारा 5/6 के तहत आजीवन कारावास 20 हजार का जुर्माना के साथ से दंडित किया गया, न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि जमा किए जाने पर अभियोक्त्री को दस हजार प्रति कर शुरू प्रदान की जाने का आदेश भी दिया।

बाइट- रविन्द्र सिंह, विशेष लोक अभियोजक(पास्को)


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