रीवा। सात साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाने वाले बलत्कारी को विशेष न्यायालय ने दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने उसके ऊपर 50 हजार का जुर्माना लगाया है.
विशेष न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए धारा- 376 (2) के तहत आजीवन कारावास और 30 हजार का जुर्माना लगाया. साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना के साथ से दंडित किया.
जानकारी के मुताबिक, दोषी ने दो साल पहले पड़ोस में रहने वाली बच्ची को हवस का शिकार बनाया था. दरअसल, बच्ची दोषी के यहां खेलने गई थी. मौके का फायदा उठाकर बच्ची को अंदर कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई. जिसके बाद परिजनों ने थाना कोतवाली में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.