रतलाम। 22 और 23 अप्रैल को लॉकडाउन में छूट के दौरान दुकान और स्टोर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाने पर एक सुपर मार्केट सहित 10 संस्थानों पर एफआईआर दर्ज की गई है.
दरअसल, रतलाम में लॉकडाउन 2.0 के दौरान 22 और 23 अप्रैल को किराना सामान की खरीदी के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में ढील दी गई थी, लेकिन रतलाम के बाजार क्षेत्र में दोनों ही दिनों तक भीड़ उमड़ने से लॉकडाउन के नियमों का खुला उल्लंघन हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने छूट के दौरान लापरवाही बरतने वाले दुकानों के मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली.
लॉकडाउन का नियम तोड़ने वाली इन दुकानों को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया गया है. एसडीएम लक्ष्मी गामड़ की शिकायत पर देर रात रतलाम के स्टेशन रोड, माणक चौक और औद्योगिक थाने पर इन संस्थानों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं.
बहरहाल, गुरुवार को की गई सख्त कार्रवाई के माध्यम से प्रशासन ने आम लोगों और दुकानदारों को लॉकडाउन का अनुशासन पालन करने का मैसेज दिया है, जिसके बाद प्रशासन ने 22 अप्रैल से पहले की व्यवस्था दोबारा लागू कर दी गई.