रतलाम: आलोट के विक्रमगढ़ में साल 2018 में अपनी पत्नी की चरित्र शंका में गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है, साथ ही ससुर को भी सजा सुनाई गई है.
क्या है पूरा मामला
अपर लोक अभियोजक हेमेंद्र कुमार गोयल ने बताया की 15 जनवरी 2018 की रात्रि में कयूम ने अपनी पत्नी शकीला के चरित्र पर शंका होने पर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी. इसके बाद शकीला के शव को काले कंबल पर लपेटकर उसने और ससुर ने जमीन में गाड़ दिया.
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आरोपी ने खुद ही कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट
इसके बाद आरोपी कयूम ने पुलिस थाना आलोट में आकर शकीला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरु की और उससे पूछताछ की. आरोपी से कड़ी पूछताछ करने के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों पर धारा 302 , 201 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दयाराम कुमरे ने शनिवार को दोनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक हेमेंद्र कुमार गोयल ने की.