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RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले के लिए आज अंतिम मौका - छात्रों को 25 प्रतिशत आरक्षण

आरटीई (शिक्षा के अधिकार) के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले छात्रों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करने की 29 मई अंतिम तारीख है.

RTI के तहत गरीब छात्रों को मिलेगा प्राइवेट स्कूलों में दाखिला
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Published : May 29, 2019, 9:38 AM IST

Updated : May 29, 2019, 10:20 AM IST

राजगढ़। आरटीई (शिक्षा के अधिकार) के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले छात्रों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करने की 29 मई अंतिम तारीख है. इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले छात्रों को 25 परसेंट रिजर्वेशन मिलता है. इसके तहत माता-पिता को ऑनलाइन आवेदन करना होता है, वहीं जांच को बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में प्रवेश दिया जाता है.

RTI के तहत गरीब छात्रों को मिलेगा प्राइवेट स्कूलों में दाखिला


मध्य प्रदेश सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हर प्राइवेट स्कूल में 25 परसेंट सीट गरीबी रेखा के नीचे आने वाले व्यक्तियों के बच्चों के लिए आरक्षित की है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ,वनभूमि के पट्टेधारी ,परिवार विमुक्त जाति निशक्त बच्चे, एचआईवी ग्रस्त बच्चे, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे और अनाथ बच्चे इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे. इस प्रक्रिया में ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होता है और इसके बाद उसको प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों द्वारा नियमानुसार इसमें भर्ती प्रक्रिया की जाती है.


राजगढ़ जिले के शिक्षा अधिकारी बीएस बिसोरिया ने बताया कि गरीब बच्चों को और कुछ अन्य कैटेगरी के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश देने के लिए या योजना बनाई गई है. जिसकी अंतिम तिथि 29 तारीख को है और इस प्रक्रिया में आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होता है उसके बाद जांच के उपरांत बच्चों को प्राइवेट स्कूल में इस योजना के तहत प्रवेश दिया जाता है.

राजगढ़। आरटीई (शिक्षा के अधिकार) के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले छात्रों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करने की 29 मई अंतिम तारीख है. इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले छात्रों को 25 परसेंट रिजर्वेशन मिलता है. इसके तहत माता-पिता को ऑनलाइन आवेदन करना होता है, वहीं जांच को बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में प्रवेश दिया जाता है.

RTI के तहत गरीब छात्रों को मिलेगा प्राइवेट स्कूलों में दाखिला


मध्य प्रदेश सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हर प्राइवेट स्कूल में 25 परसेंट सीट गरीबी रेखा के नीचे आने वाले व्यक्तियों के बच्चों के लिए आरक्षित की है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ,वनभूमि के पट्टेधारी ,परिवार विमुक्त जाति निशक्त बच्चे, एचआईवी ग्रस्त बच्चे, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे और अनाथ बच्चे इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे. इस प्रक्रिया में ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होता है और इसके बाद उसको प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों द्वारा नियमानुसार इसमें भर्ती प्रक्रिया की जाती है.


राजगढ़ जिले के शिक्षा अधिकारी बीएस बिसोरिया ने बताया कि गरीब बच्चों को और कुछ अन्य कैटेगरी के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश देने के लिए या योजना बनाई गई है. जिसकी अंतिम तिथि 29 तारीख को है और इस प्रक्रिया में आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होता है उसके बाद जांच के उपरांत बच्चों को प्राइवेट स्कूल में इस योजना के तहत प्रवेश दिया जाता है.

Intro:गरीबी रेखा के नीचे आने वाले विद्यार्थियों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देने के लिए सरकार द्वारा 25 परसेंट रिजर्वेशन की योजना के अंतर्गत कल 29 मई आवेदन करने की अंतिम तिथि है, योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारक गरीब व्यक्तियों के बच्चों को मिलेगा अच्छे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाई करने का मौका।


Body:मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हर प्राइवेट स्कूल में 25 परसेंट सीट गरीबी रेखा के नीचे आने वाले व्यक्तियों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है, इस योजना के अंतर्गत आने वाले उन समस्त बीपीएल कार्ड धारकों को आवेदन करना होता है जिसकी कल 29 मई अंतिम तिथि है।
इस योजना के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड है और वह गरीबी के रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं सरकार द्वारा योजना उन व्यक्तियों के बच्चों के लिए बनाई गई थी जो अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते और वह अपने बच्चों को इन प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस के कारण अपने आप को असमर्थ पाते हैं वही इन प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए कल अंतिम तिथि है ।
इस योजना के अंतर्गत बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा , वही इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ,वनभूमि के पट्टेधारी ,परिवार विमुक्त जाति निशक्त बच्चे ,एचआईवी ग्रस्त बच्चे, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे एवं अनाथ बच्चे इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होता है और इसके बाद उसको प्राचार्य द्वारा और वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों द्वारा नियमानुसार इसमें भर्ती प्रक्रिया की जाती है।


Conclusion:वहीं इस बारे में बी एस बिसोरिया जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ ने बताया कि गरीब बच्चों को और कुछ अन्य कैटेगरी के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश देने के लिए या योजना बनाई गई है जिसकी अंतिम तिथि 29 तारीख को है और इस प्रक्रिया में आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होता है उसके बाद जांच के उपरांत बच्चों को प्राइवेट स्कूल में इस योजना के तहत प्रवेश दिया जाता है।

विसुअल
राजगढ़ के

बाइट
बी एस बिसोरिया जिला शिक्षा अधिकारी
Last Updated : May 29, 2019, 10:20 AM IST
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