राजगढ़। आरटीई (शिक्षा के अधिकार) के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले छात्रों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करने की 29 मई अंतिम तारीख है. इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले छात्रों को 25 परसेंट रिजर्वेशन मिलता है. इसके तहत माता-पिता को ऑनलाइन आवेदन करना होता है, वहीं जांच को बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में प्रवेश दिया जाता है.
मध्य प्रदेश सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हर प्राइवेट स्कूल में 25 परसेंट सीट गरीबी रेखा के नीचे आने वाले व्यक्तियों के बच्चों के लिए आरक्षित की है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ,वनभूमि के पट्टेधारी ,परिवार विमुक्त जाति निशक्त बच्चे, एचआईवी ग्रस्त बच्चे, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे और अनाथ बच्चे इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे. इस प्रक्रिया में ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होता है और इसके बाद उसको प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों द्वारा नियमानुसार इसमें भर्ती प्रक्रिया की जाती है.
राजगढ़ जिले के शिक्षा अधिकारी बीएस बिसोरिया ने बताया कि गरीब बच्चों को और कुछ अन्य कैटेगरी के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश देने के लिए या योजना बनाई गई है. जिसकी अंतिम तिथि 29 तारीख को है और इस प्रक्रिया में आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होता है उसके बाद जांच के उपरांत बच्चों को प्राइवेट स्कूल में इस योजना के तहत प्रवेश दिया जाता है.