ETV Bharat / state

Corona Impact: राजगढ़ में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश - राजगढ़ जिला कलेक्टर ने जिले में धारा 144 का आदेश जारी किया

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू की है. इसके अलावा कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कई अन्य निर्देश भी जारी किए हैं.

Section 144 comes into force in Rajgarh, Collector orders
राजगढ़ में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने दिया आदेश
author img

By

Published : Mar 18, 2021, 9:39 PM IST

राजगढ़। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफ हो रहा है. वहीं जिले में भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है. जिसके चलते लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है. इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पहले 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया था. और सभी कलेक्टर को जिले की स्थिति के अनुसार से निर्णय लेने के आदेश जारी किए. इसके चलते कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राजगढ़ जिला कलेक्टर ने जिले में धारा 144 का आदेश जारी किया है.

  • जिले में अधिकारियों को दिए गए यह निर्देश

1. जिले में पुलिस और नगर निगम के वाहनों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, रोको-टोको के बारे में जन जागरण की सूचनाएं सतत रूप से प्रसारित की जाए.

2. जिले में महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों के आवागमन को जारी रखते हुए आवागमन सीमा पर यात्रियों की चेकिंग की जाए.

3. जिले के समस्त दुकान संचालकों और दुकानों पर काम करने वाले सभी कर्मचारी सैनिटाइजर का उपयोग करें, वहीं दुकानों पर रस्सी या चुने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराई जाए, साथ ही दुकानों में आने वाले लोगों को भी मास्क का इस्तेमाल सुनिश्चित करना आवश्यक है. आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकान के खिलाफ संबंधित कार्यपालक दंडाधिकारी, संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.

4. समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी जिला राजगढ़ अपने-अपने अनुविभाग चित्र में अनावश्यक घूमने वाले और मासिक नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर अस्थाई जेल भेजने की कार्रवाई की जाए.

5. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य अवसरों पर आयोजकों द्वारा सभा, धरना, रैली, प्रदर्शन का आयोजन संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति के उपरांत आयोजित की जाए.

6. जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों में फेस मास्क फेस कवर न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ 100 रुपए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर 500 रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्तियों के खिलफ 1000 का फाइन लगाने के आदेश जारी किए.

कोरोना अलर्ट: एक अप्रैल से स्कूल खोलने का फैसला बदल सकती है सरकार

राजगढ़ कलेक्टर का यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया, वहीं आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधान के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

राजगढ़। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफ हो रहा है. वहीं जिले में भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है. जिसके चलते लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है. इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पहले 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया था. और सभी कलेक्टर को जिले की स्थिति के अनुसार से निर्णय लेने के आदेश जारी किए. इसके चलते कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राजगढ़ जिला कलेक्टर ने जिले में धारा 144 का आदेश जारी किया है.

  • जिले में अधिकारियों को दिए गए यह निर्देश

1. जिले में पुलिस और नगर निगम के वाहनों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, रोको-टोको के बारे में जन जागरण की सूचनाएं सतत रूप से प्रसारित की जाए.

2. जिले में महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों के आवागमन को जारी रखते हुए आवागमन सीमा पर यात्रियों की चेकिंग की जाए.

3. जिले के समस्त दुकान संचालकों और दुकानों पर काम करने वाले सभी कर्मचारी सैनिटाइजर का उपयोग करें, वहीं दुकानों पर रस्सी या चुने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराई जाए, साथ ही दुकानों में आने वाले लोगों को भी मास्क का इस्तेमाल सुनिश्चित करना आवश्यक है. आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकान के खिलाफ संबंधित कार्यपालक दंडाधिकारी, संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.

4. समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी जिला राजगढ़ अपने-अपने अनुविभाग चित्र में अनावश्यक घूमने वाले और मासिक नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर अस्थाई जेल भेजने की कार्रवाई की जाए.

5. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य अवसरों पर आयोजकों द्वारा सभा, धरना, रैली, प्रदर्शन का आयोजन संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति के उपरांत आयोजित की जाए.

6. जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों में फेस मास्क फेस कवर न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ 100 रुपए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर 500 रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्तियों के खिलफ 1000 का फाइन लगाने के आदेश जारी किए.

कोरोना अलर्ट: एक अप्रैल से स्कूल खोलने का फैसला बदल सकती है सरकार

राजगढ़ कलेक्टर का यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया, वहीं आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधान के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.