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शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू, कलेक्टर-SP ने किया फ्लैग मार्च

आयोध्या विवाद पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है. जिसके चलते शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है.

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Published : Nov 5, 2019, 1:09 AM IST

Updated : Nov 5, 2019, 7:48 AM IST

पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

राजगढ़। आयोध्या विवाद पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है. जिसके चलते राजगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई है. वहीं नरसिंहगढ़ में पुलिस ने जय स्तंभ से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए फ्लैग मार्च निकाला. इसके साथ ही थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों ने सभी समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें उनसे अमन-चैन बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करने की अपील की है.

कलेक्टर-SP ने किया फ्लैग मार्च

कलेक्टर ने जिले में शांति-व्यवस्था और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए शहर में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जिसमें सोशल मीडिया में किसी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है. इसके साथ ही बॉटल, केन या ड्रम में डीजल या पेट्रोल का विक्रय, किसी भी तरह के पटाखे और विस्फोटकों के क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है.

वहीं जिले में संगठनों का प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है. इसके साथ ही डीजे, लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा.

राजगढ़। आयोध्या विवाद पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है. जिसके चलते राजगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई है. वहीं नरसिंहगढ़ में पुलिस ने जय स्तंभ से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए फ्लैग मार्च निकाला. इसके साथ ही थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों ने सभी समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें उनसे अमन-चैन बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करने की अपील की है.

कलेक्टर-SP ने किया फ्लैग मार्च

कलेक्टर ने जिले में शांति-व्यवस्था और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए शहर में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जिसमें सोशल मीडिया में किसी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है. इसके साथ ही बॉटल, केन या ड्रम में डीजल या पेट्रोल का विक्रय, किसी भी तरह के पटाखे और विस्फोटकों के क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है.

वहीं जिले में संगठनों का प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है. इसके साथ ही डीजे, लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा.

Intro:जिले शांति व्यवस्था को मद्देनजर धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
नरसिंहगढ़
नरसिंहगढ़ पुलिस ने जय स्तंभ से लेकर नगर के प्रमुख मार्गो से होते हुए नरसिंहगढ़ बोड़ा कुरावर मालावार सहित पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला गया फ्लैग मार्च के पश्चात ही थाना परिसर में जिसमें एसडीओपी व राजस्व विभाग से राजन शर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी सहित सभी समुदाय के नागरिकों साथ एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी अफवााााह पर ध्यान न दिया जाए
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री निधि निवेदिता ने जिले में शांति व्यवस्था एवं सम्प्रदायिक सद्भाव लोक शांति बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 को धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कि है। यह आदे पुलिस अधिक्षक श्री प्रदीप शर्मा राजगढ़ के प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है।
Body:बाईट - नागेंद्र सिंह बैस एसडीओपी नरसिंहगढ़Conclusion:जारी आदेश के मुताबिक राजगढ़ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अथवा उत्तेजित करने वाली फोटो/चित्र, मेसेज करने पर साम्प्रदायिक मैसेज एवं उन्हे आगे बढ़ाना टिवटर, व्हाटसएप, फेसबुक, इत्यादि सौसल मीडिया पर साम्प्रदायिक मैसेज आदि करना एवं किसी प्रकार से मैसेज पर प्रतिक्रियात्मक मैसेंज/कमेन्ट करने की गतिविधियों एवं बॉटल, केन, ड्रम में डिजल/ पेट्रोल का विक्रय बड़ी संख्या में फटाका एवं विस्फोटको का क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित किया जाता है। जिले में विभिन्न संगठनों का प्रर्दशन धरना, रैली, जुलुस, आदि या ऐसे गतिविधिया करने संबंधी बैठक आयोजित करना तथा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत डी.जे., लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।
Last Updated : Nov 5, 2019, 7:48 AM IST
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