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सरपंच, सचिव, इंजीनियर को 10-10 साल की जेल: कपिल धारा योजना में किया 12 लाख का गबन

कपिल धारा योजना में कुएं खोदने के नाम पर 12 लाख का गबन करने वाले सरपंच, सचिव और उपयंत्री को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया है. मामला करीब 13 साल पुराना है.(sarpanch secretary engineer punishment for 10 years jail panna )

corruption kapil dhara panna jail
सरपंच, सचिव, इंजीनियर को 10-10 साल की जेल
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Published : Dec 30, 2021, 4:00 PM IST

पन्ना। जिले की जनपद पंचायत गुनौर में बिना कुएं खुदाए पैसे हड़पने के केस में सरपंच, सचिव और उपयंत्री को 10-10 साल की सजा हुई है. ग्राम पंचायत मझगंवा सरकार में 2008-09 में ये चर्चित मामला सामने आया था. जिसमें सरपंच, सचिव, उपयंत्री पर कपिल धारा योजना में कुआं खोदने के नाम पर 12 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगा था. (corruption kapil dhara panna jail)

12 लाख खाए, सरपंच, सचिव, उपयंत्री को 10-10 साल की सजा

जांच में सामने आया कि कपिल धारा योजना में सात कूपो का निर्माण होना था. लेकिन ये सभी कागजों में बने, असल में कूप लगे ही नहीं. लेकिन उसका पूरा पैसा करीब 12 लाख रुपए आरोपियों ने हड़प लिए. मामले की शिकायत होने पर जांच हुई. जांच में साामने आया कि इटोरी के रहने वाले हितग्राही राम बहोरी, रतन सिंह, रूपा बाई, लक्खू, सन्नू, बाबूलाल, राकेश के नाम पर कपिल धारा योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई थी. इससे 7 कुएं का निर्माण किया जाना था. लेकिन संबंधित सरपंच चेन राजा, सचिव संतोष पान्डेय, उपयंत्री आनन्द त्रिपाठी ने कुएं नहीं लगवाए, लेकिन 12 लाख रुपए हड़प लिए.(sarpanch secretary engineer punishment for 10 years jail panna )

आज से 3 जनवरी तक महाकाल मंदिर के गर्भ गृह में नो एंट्री, भस्म आरती में प्रवेश पहले से है प्रतिबंधित

कपिल धारा योजना में किया था गबन

जांच हुई और इन तीनों को आरोपी बनाकर मामला जेएफजी न्यायालय पन्ना में प्रस्तुत किया गया. गवाहों, सबूतों और पेश किये गए दस्तावेजों के आधार पर विशेष न्यायधीश आरपी सोनकर की अदालत ने तीनों आरोपीयों को दोषी माना. तीनों पर 11 लाख 68 हजार 6 सौ 95 रुपए का गबन साबित हुए. कोर्ट ने आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 5-5 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया. (corruption of 12 lakh rupees in panna)

पन्ना। जिले की जनपद पंचायत गुनौर में बिना कुएं खुदाए पैसे हड़पने के केस में सरपंच, सचिव और उपयंत्री को 10-10 साल की सजा हुई है. ग्राम पंचायत मझगंवा सरकार में 2008-09 में ये चर्चित मामला सामने आया था. जिसमें सरपंच, सचिव, उपयंत्री पर कपिल धारा योजना में कुआं खोदने के नाम पर 12 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगा था. (corruption kapil dhara panna jail)

12 लाख खाए, सरपंच, सचिव, उपयंत्री को 10-10 साल की सजा

जांच में सामने आया कि कपिल धारा योजना में सात कूपो का निर्माण होना था. लेकिन ये सभी कागजों में बने, असल में कूप लगे ही नहीं. लेकिन उसका पूरा पैसा करीब 12 लाख रुपए आरोपियों ने हड़प लिए. मामले की शिकायत होने पर जांच हुई. जांच में साामने आया कि इटोरी के रहने वाले हितग्राही राम बहोरी, रतन सिंह, रूपा बाई, लक्खू, सन्नू, बाबूलाल, राकेश के नाम पर कपिल धारा योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई थी. इससे 7 कुएं का निर्माण किया जाना था. लेकिन संबंधित सरपंच चेन राजा, सचिव संतोष पान्डेय, उपयंत्री आनन्द त्रिपाठी ने कुएं नहीं लगवाए, लेकिन 12 लाख रुपए हड़प लिए.(sarpanch secretary engineer punishment for 10 years jail panna )

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कपिल धारा योजना में किया था गबन

जांच हुई और इन तीनों को आरोपी बनाकर मामला जेएफजी न्यायालय पन्ना में प्रस्तुत किया गया. गवाहों, सबूतों और पेश किये गए दस्तावेजों के आधार पर विशेष न्यायधीश आरपी सोनकर की अदालत ने तीनों आरोपीयों को दोषी माना. तीनों पर 11 लाख 68 हजार 6 सौ 95 रुपए का गबन साबित हुए. कोर्ट ने आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 5-5 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया. (corruption of 12 lakh rupees in panna)

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