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कोरोना अलर्ट: पन्ना जिले के धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश - panna

कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से पन्ना जिले के सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं.

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धार्मिक स्थलों को बंद करने की अधिसूचना जारी
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Published : Mar 20, 2020, 10:03 PM IST

Updated : Mar 20, 2020, 11:02 PM IST

पन्ना। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है और कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने एडवाइजरी जारी करते हुए तमाम धार्मिक स्थलों को बंद रखने का आदेश दिया है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी भीड़ के जमा होने पर भी रोक लगा दी गई है. लिहाजा क्लब, स्कूल, टॉकीज और हाट बाजार भी बंद कर दिए गए हैं. 31 मार्च तक ये आदेश प्रभावी रहेगा.

धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश

जिला प्रशासन की इस पहल का स्थानीय लोगों ने भी स्वागत किया है. वहीं तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी ने लोगों से अपील की है कि, जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें. भीड़- भाड़ भरे इलाकों से दूर रहें. साथ ही साफ-सफाई बनाए रखें.

पन्ना। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है और कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने एडवाइजरी जारी करते हुए तमाम धार्मिक स्थलों को बंद रखने का आदेश दिया है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी भीड़ के जमा होने पर भी रोक लगा दी गई है. लिहाजा क्लब, स्कूल, टॉकीज और हाट बाजार भी बंद कर दिए गए हैं. 31 मार्च तक ये आदेश प्रभावी रहेगा.

धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश

जिला प्रशासन की इस पहल का स्थानीय लोगों ने भी स्वागत किया है. वहीं तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी ने लोगों से अपील की है कि, जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें. भीड़- भाड़ भरे इलाकों से दूर रहें. साथ ही साफ-सफाई बनाए रखें.

Last Updated : Mar 20, 2020, 11:02 PM IST
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