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जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिच, कोर्ट ने भेजा जेल

मनासा में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मनीष पांडे ने जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त कर दी है. आरोपी की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे अभियोजन के विरोध करने पर निरस्त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

poisonous liquor
जहरीली शराब
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Published : Jul 8, 2020, 9:17 AM IST

Updated : Jul 8, 2020, 9:34 AM IST

नीमच। जिले के मनासा में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मनीष पांडे ने जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त कर दी है. आरोपी की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे अभियोजन के विरोध करने पर निरस्त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी ने बताया कि घटना 30 मार्च 2020 शाम 5 बजे हांसपुर फंटा मनासा की है. जहां मनासा थाना में पदस्थ एएसआई आरसी खंडेलवाल को सूचना मिली थी कि हाडी पीपल्या का रहने वाला मोहित बाइक से अवैध शराब बेचने के लिए मनासा की ओर जा रहा है. जिस पर पुलिस ने उक्त व्यक्ति को रोक कर पूछताछ की और तलाशी ली तो बाइक में रखी केन को खाली करवाया गया तो उसमें 10 लीटर जहरीली शराब मिली.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 49ए मप्र आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद एसडीओपी योगेश कुमार तिवारी ने आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि आरोपी जहरीली शराब बेचने के लिए जा रहा था, जो जानलेवा होता है. जिस पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मनीष पांडे ने आरोपी मोहित निवासी ग्राम हाडी पिपल्या को जेल भेज दिया.

नीमच। जिले के मनासा में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मनीष पांडे ने जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त कर दी है. आरोपी की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे अभियोजन के विरोध करने पर निरस्त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी ने बताया कि घटना 30 मार्च 2020 शाम 5 बजे हांसपुर फंटा मनासा की है. जहां मनासा थाना में पदस्थ एएसआई आरसी खंडेलवाल को सूचना मिली थी कि हाडी पीपल्या का रहने वाला मोहित बाइक से अवैध शराब बेचने के लिए मनासा की ओर जा रहा है. जिस पर पुलिस ने उक्त व्यक्ति को रोक कर पूछताछ की और तलाशी ली तो बाइक में रखी केन को खाली करवाया गया तो उसमें 10 लीटर जहरीली शराब मिली.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 49ए मप्र आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद एसडीओपी योगेश कुमार तिवारी ने आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि आरोपी जहरीली शराब बेचने के लिए जा रहा था, जो जानलेवा होता है. जिस पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मनीष पांडे ने आरोपी मोहित निवासी ग्राम हाडी पिपल्या को जेल भेज दिया.

Last Updated : Jul 8, 2020, 9:34 AM IST
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