नीमच। जिले में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में बने धार्मिक स्थलों को खोलने की कलेक्टर ने अनुमति दे दी है. यह निर्णय कलेक्ट्रेट कार्यालय में सबी धर्मों के प्रमुकों के साथ बैठ के बाद लिया गया. मगर इस अनुमति को सशर्त दिया गया है. 8 जून से सभी धर्मावलंबियों को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्चो में जाकर दर्शन-पूजन और धार्मिक क्रियाकलापों को अंजाम देने की अनुमति होगी.
दरअसल, लॉकडाउन के बाद से ही नीमच जिले में प्रतिबंधात्मक नियम लागू थे. कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने के संबंध में अनुमति पत्र जारी कर दियाी है. कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुए बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय समेत शहर के प्रबुद्ध नागरिक भी मौजूद थे. प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर जाना अनिवार्य किया है. सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी कड़ाई से पालन करना होगा. धार्मिक स्थलों के समीप पूजा सामग्री आदि दुकानों पर अनावश्यक भीड़ न हो इसका ध्यान भी रखना होगा. स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर भोजन प्रसाद वितरण की मनाही होगी.
बैठक में कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने केंद्र और राज्य सरकार की गाइड लाइन के बारे में भी सभी को विस्तार से जानकारी दी. इस दौरान सभी से कहा गया कि गाइड लाइन का पालन कराना धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों की जिम्मेदारी होगी. धार्मिक स्थल पर कोई ही सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार से पीड़ित श्रद्धालु आता है तो इसकी जानकारी फीवर क्लीनिक कंट्रोल रूम को अवश्य देना है. धार्मिक स्थलों पर फीवर क्लीनिक से संबंधित मोबाइल नंबर और फ्लेक्स लगवाने के भी निर्देश दिए गए.
पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने कहा कि हर एक धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की जाए. वॉलिंटियर्स भी रखने होंगे जो व्यवस्था बनाएंगे. एसपी ने सभी धर्मगरुओं, प्रबुद्धजनों को धार्मिक स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन कराने की अपील करने को कहा है.