नीमच। जिले में अब सख्त शर्तों के साथ जिला प्रशासन ने हेयर सैलून संचालन की अनुमति दे दी है. जिले में अब सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को हेयर सैलून खुल सकेंगे. उन्हें इसके लिए कोरोना की गाइड लाइन का शत प्रतिशत पालन जरुरी रूप से करना होगा. वहीं नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने सोमवार रात इसके संबंध में आदेश जारी किए. जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में मिले सुझावों के आधार पर जावद नगर परिषद की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र और जिले में स्थापित किये गये कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे नीमच जिले में हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर को हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संचालन करने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है.
इन शर्तों का करना होगा पालन-
- हेयर कटिंग सैलून और पार्लर पर बुखार, जुकाम, खांसी साथ ही गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा.
- हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर संचालक को सैनेटाईजर को प्रवेश द्वार पर उपलब्धता करवाना अनिवार्य होगा और इसका उपयोग करना होगा.
- सभी हेयर स्टाइलिश और सैलून स्टॉफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर और एप्रॉन का उपयोग करना हर समय अनिवार्य होगा.
- प्रत्येक ग्राहक को स्वयं का गाऊन (तौलिया) लाना अनिवार्य होगा. सैलून एवं पार्लर संचालक को भी प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया उपयोग में लाना अनिवार्य होगा.
- सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग में लाने के बाद सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा, अतः हर हेयर स्टायलिश तीन जोड़ी उपकरण रखेगा. एक जोड़ी उपयोग में लिये जाने पर उन्हें डिटर्जेंट के घोल में कम से कम 20 मिनिट के लिए छोड़ने, उसके बाद सुखाकर रखने और तीसरी जोड़ी उपयोग हो जाने पर ही पहली जोड़ी का उपयोग करना होगा.
- स्टॉफ को अपने हाथों से संक्रमण हटाने के लिए हर हेयर कट के बाद हाथ अच्छी तरह साफ करने, हाथ सुखाने के बाद ही नए कस्टमर को सेवा दी जायेगी.
- हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सिढ़ियों एवं हेण्डरेल्स को सैनेटाइज करना जरुरी है. सैलून के बाहर साबुन और पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये. उपभोक्ता प्रवेश के पहले हाथ अच्छी तरह साबुन का उपयोग कर बीस सेकंड तक धोने के नियम का जरुरी तौर पर पालन करें.
कोई सैलून संचालक इन शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए हेयर कटिंग सैलून/पार्लर को बंद भी करवाया जा सकता है. इसलिये दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करना जरुरी है. आदेश 1 जून 2020 से आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील रहेगा. सैलून संचालक अपना काम सशर्त शुरु कर सकते हैं.