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शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने भेजा जेल - neemuch news

नीमच कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए हाथभट्टी से बनी महुआ की शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद आरोपी को वापस जेल भेज दिया गया है.

Bail of accused of smuggling Mahua's liquor dismissed in neemuch
हाथभट्टी शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
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Published : Jun 1, 2020, 11:54 AM IST

नीमच। जिले में लॉकडाउन के दौरान हाथभट्टी से बनी महुआ की शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. न्यायिक दंडाधिकारी धर्म कुमार ने आरोपी के अपराध को गंभीर मानते हुए याचिका खारिज कर उसे वापस जेल भेज दिया है. यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई.

दरअसल बनड़ा गांव के रहने वाले आरोपी भागीरथ 29 मई की रात 8 बजे अवैध रूप से शराब बेच रहा था. जिसकी सूचना मुखबिर के माध्यम से थाना प्रभारी पीएस डामोर को मिली थी. मुखबिर ने बताया था कि एक व्यक्ति चचोर रोड के किनारे दो प्लास्टिक की केन लेकर बैठा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जहां से 55 लीटर महुआ की शराब बरामद की गई. वहीं शराब बेचने के लिए आरोपी के पास कोई लाइसेंस भी नहीं था. जिसके चलते पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

इसके बाद आरोपी ने कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी. जिसका विरोध करते हुए योगेश कुमार तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने तर्क प्रस्तुत किए. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आरोपी भारी मात्रा में अवैध रूप शराब की तस्करी कर रहा था. वो भी प्रतिबंधित हाथभट्टी से बनी महुआ की शराब जो कि गंभीर अपराध है. जिसके चलते आरोपी की जमानत खारिज की किया जाए. अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायिक दण्डाधिकारी ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

नीमच। जिले में लॉकडाउन के दौरान हाथभट्टी से बनी महुआ की शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. न्यायिक दंडाधिकारी धर्म कुमार ने आरोपी के अपराध को गंभीर मानते हुए याचिका खारिज कर उसे वापस जेल भेज दिया है. यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई.

दरअसल बनड़ा गांव के रहने वाले आरोपी भागीरथ 29 मई की रात 8 बजे अवैध रूप से शराब बेच रहा था. जिसकी सूचना मुखबिर के माध्यम से थाना प्रभारी पीएस डामोर को मिली थी. मुखबिर ने बताया था कि एक व्यक्ति चचोर रोड के किनारे दो प्लास्टिक की केन लेकर बैठा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जहां से 55 लीटर महुआ की शराब बरामद की गई. वहीं शराब बेचने के लिए आरोपी के पास कोई लाइसेंस भी नहीं था. जिसके चलते पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

इसके बाद आरोपी ने कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी. जिसका विरोध करते हुए योगेश कुमार तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने तर्क प्रस्तुत किए. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आरोपी भारी मात्रा में अवैध रूप शराब की तस्करी कर रहा था. वो भी प्रतिबंधित हाथभट्टी से बनी महुआ की शराब जो कि गंभीर अपराध है. जिसके चलते आरोपी की जमानत खारिज की किया जाए. अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायिक दण्डाधिकारी ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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