ETV Bharat / state

नीमचः दरगाह में चोरी करने वाला आरोपी भेजा गया जेल

नीमच जिले के मनासा में बोहरा समाज की दरगाह में रखे नकदी की चोरी करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे जेल भेज दिया है. आरोपी वारदात के बाद से फरार था, वहीं आरोपी की जमानत याचिका को भी खारीज कर दिया है.

bohra community dargaah
बोहरा समाज की दरगाह
author img

By

Published : Jun 27, 2020, 7:06 PM IST

नीमच। मनासा में रामपुरा की बोहरा समाज की दरगाह की तिजोरी में रखी नकदी चोरी करने वाले आरोपी को जेल भेज दिया गया है. न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पाया कि आरोपी ने प्लानिंग के तहत अपने साथियों के साथ मिलकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी ने जमानती आवेदन प्रस्तुत कर इसका विरोध भी किया, लेकिन कोर्ट ने आरोपी की इस याचिका को खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है.

सहायक मीडिया सेल प्रभारी योगेश कुमार तिवारी और एडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 28 जनवरी 2019 की है. जहां रामपुरा स्थित बोहरा समाज की दरगाह में चोरी हुई थी. इस चोरी की वारदात के बारे में थाना रामपुरा को सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी राजन पिता प्रभुलाल बाछड़ा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया था, लेकिन इस घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था. पुलिस थाना रामपुरा में विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था और विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां पर आरोपी ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, इसे भी जिसे कोर्ट ने खारीज कर दिया है.

योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ ने अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखा कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दरगाह कि तिजोरी में रखे नगदी रुपये की षड़यंत्र पूर्वक चोरी की है. जो एक गंभीर अपराध है. अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनासा ने आरोपी राजन पिता प्रभुलाल बाछड़ा ग्राम तलाउ की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है और आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है.

नीमच। मनासा में रामपुरा की बोहरा समाज की दरगाह की तिजोरी में रखी नकदी चोरी करने वाले आरोपी को जेल भेज दिया गया है. न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पाया कि आरोपी ने प्लानिंग के तहत अपने साथियों के साथ मिलकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी ने जमानती आवेदन प्रस्तुत कर इसका विरोध भी किया, लेकिन कोर्ट ने आरोपी की इस याचिका को खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है.

सहायक मीडिया सेल प्रभारी योगेश कुमार तिवारी और एडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 28 जनवरी 2019 की है. जहां रामपुरा स्थित बोहरा समाज की दरगाह में चोरी हुई थी. इस चोरी की वारदात के बारे में थाना रामपुरा को सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी राजन पिता प्रभुलाल बाछड़ा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया था, लेकिन इस घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था. पुलिस थाना रामपुरा में विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था और विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां पर आरोपी ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, इसे भी जिसे कोर्ट ने खारीज कर दिया है.

योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ ने अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखा कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दरगाह कि तिजोरी में रखे नगदी रुपये की षड़यंत्र पूर्वक चोरी की है. जो एक गंभीर अपराध है. अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनासा ने आरोपी राजन पिता प्रभुलाल बाछड़ा ग्राम तलाउ की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है और आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.