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दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या का मामला, वीडियो कांफ्रेंस से दोषी को सुनाई फांसी की सजा

नरसिंहपुर जिले में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म सहित निर्मम हत्या के मामले में दोषी आनंद कोल को फांसी की सजा सुनाई गई है, जहां डीएनए रिपोर्ट के मदद से आरोपी को न्यायाधीश गजेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा पर मुहर लगाई है.

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Published : Jul 15, 2020, 9:03 PM IST

sentenced to death who molestrated and murdered minor girl
6 साल की बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा

नरसिंहपुर। न्यायालय के विशेष न्यायाधीश गजेंद्र सिंह द्वारा 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या के मामले में दोषी आनंद कोल को फांसी की सजा सुनाई गई है. आरोपी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में डीएनए रिपोर्ट ने अपनी अहम भूमिका निभाई है.

हैवान को मिली मौत की सजा

विशेष लोक अभियोजक सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि 24 नवंबर 2019 को 6 साल की मासूम के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म और निर्मम हत्या की गई थी, जिस पर सुअताला पुलिस द्वारा विवेचना की गई थी. इस मामले में दो आरोपी बनाए गए थे, लेकिन एक आरोपी की डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं होने की वजह से उसे दोष मुक्त कर दिया गया था. वहीं दूसरे आरोपी आनंद कोल की डीएनए रिपोर्ट मैच होने के चलते विशेष न्यायाधीश द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है. हालांकि लॉकडाउन के चलते आरोपी की पेशी नहीं हो पा रही थी. वहीं कोर्ट बंद होने की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायाधीश गजेंद्र सिंह द्वारा जेल में ही आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है.

नरसिंहपुर। न्यायालय के विशेष न्यायाधीश गजेंद्र सिंह द्वारा 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या के मामले में दोषी आनंद कोल को फांसी की सजा सुनाई गई है. आरोपी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में डीएनए रिपोर्ट ने अपनी अहम भूमिका निभाई है.

हैवान को मिली मौत की सजा

विशेष लोक अभियोजक सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि 24 नवंबर 2019 को 6 साल की मासूम के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म और निर्मम हत्या की गई थी, जिस पर सुअताला पुलिस द्वारा विवेचना की गई थी. इस मामले में दो आरोपी बनाए गए थे, लेकिन एक आरोपी की डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं होने की वजह से उसे दोष मुक्त कर दिया गया था. वहीं दूसरे आरोपी आनंद कोल की डीएनए रिपोर्ट मैच होने के चलते विशेष न्यायाधीश द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है. हालांकि लॉकडाउन के चलते आरोपी की पेशी नहीं हो पा रही थी. वहीं कोर्ट बंद होने की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायाधीश गजेंद्र सिंह द्वारा जेल में ही आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है.

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