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सचिव ने की अनियमितता, जिला पंचायत सीईओ ने किया निलंबित - committed irregularity

जिला पंचायत सीईओ के के भार्गव ने करैली के कोदसा ग्राम पंचायत के सचिव रामगोपाल पटेल को निलंबित किया है. सचिव के खिलाफ विधायक निधि से स्वीकृत नवीन हैंडपंप के खनन कार्य अनियमितता पाए जाने का चलते कार्रवाई की गई.

Secretary committed irregularity, Zilla Panchayat CEO suspended
सचिव ने की अनियमितता, जिला पंचायत सीईओ ने किया निलंबित
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Published : Apr 5, 2021, 2:26 PM IST

नरसिंहपुर। जिले के करैली जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले कोदसा ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव पर जिला पंचायत ने निलंबन की कार्रवाई की है. रामगोपाल पटेल वर्तमान में ग्राम पंचायत बरमान कलां में पदस्थ है.

दरअसल कोदसा पंचायत के सचिव रहते राम गोपाल पटेल ने हैंडपंप कार्य में अनियमितता बरतते हुए निजी लोगों से काम कराया, जिसके बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के के भार्गव ने सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. जिस पर सचिव रामगोपाल पटेल तय दिनांक को मौजूद नहीं हुए और ना ही अपना जबाव भी प्रस्तुत किया. यहीं नहीं हेंडपंप खनन की राशि भी जमा नहीं की गई. जिसके चलते जिला पंचायत केके भार्गव ने सचिव ग्राम पंचायत सचिव बरमानकलां जनपद पंचायत करेली रामगोपाल पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

स्कूल शिक्षा विभाग में 70 लाख 64 हजार रुपये का गबन, दो निलंबित

राम गोपाल पटेल ने अपने पद पर रहते हुए दायित्वों और कर्तव्यों में लापरवाही और मनमानी की, उन पर म. प्र पंचायत सेवा आचरण अधिनियम 1998 के तहत शासकीय कार्यों में वित्तीय अनियमितता, लापरवाही और उदासीनता को दोषी माना गया है.

नरसिंहपुर। जिले के करैली जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले कोदसा ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव पर जिला पंचायत ने निलंबन की कार्रवाई की है. रामगोपाल पटेल वर्तमान में ग्राम पंचायत बरमान कलां में पदस्थ है.

दरअसल कोदसा पंचायत के सचिव रहते राम गोपाल पटेल ने हैंडपंप कार्य में अनियमितता बरतते हुए निजी लोगों से काम कराया, जिसके बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के के भार्गव ने सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. जिस पर सचिव रामगोपाल पटेल तय दिनांक को मौजूद नहीं हुए और ना ही अपना जबाव भी प्रस्तुत किया. यहीं नहीं हेंडपंप खनन की राशि भी जमा नहीं की गई. जिसके चलते जिला पंचायत केके भार्गव ने सचिव ग्राम पंचायत सचिव बरमानकलां जनपद पंचायत करेली रामगोपाल पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

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राम गोपाल पटेल ने अपने पद पर रहते हुए दायित्वों और कर्तव्यों में लापरवाही और मनमानी की, उन पर म. प्र पंचायत सेवा आचरण अधिनियम 1998 के तहत शासकीय कार्यों में वित्तीय अनियमितता, लापरवाही और उदासीनता को दोषी माना गया है.

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