नरसिंहपुर। जिले के तेंदूखेड़ा में कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर 43 लोगों पर 4,660 रुपये का जुर्माना लगाया गया. प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाली दुकानों को सील किया जाएगा, साथ ही जो लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरु कर दिया है.
जिले में लागू नई गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक कार्यक्रम में पांच व्यक्ति, अंत्येष्टि में 20 व्यक्ति, शादी समारोह में 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे, नियमों का उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तय की गई गाइडलाइन के मुताबिक मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी. निर्देशों के परिपालन में जिले में अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण कर कार्रवाई की जा रही है. इस सिलसिले में तेंदूखेड़ा में राजस्व विभाग, नगरीय निकाय और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आज निरीक्षण कर कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए तय की गई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 43 लोगों के खिलाफ 4,660 रुपये का जुर्माना किया गया.
वहीं तेंदूखेड़ा SDM आरएस राजपूत और नगर परिषद सीएमओ धर्मेंद्र शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं, जो दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है, उन दुकानों को सील किया जाएगा. संयुक्त टीम ने तेंदूखेड़ा में पुराने बस स्टैंड से मंडी तिगड्डा, गाडरवारा रोड, तहसील के सामने, विभिन्न दुकानों, प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया.
संयुक्त टीम ने आम नागरिकों को नि:शुल्क फेस मास्क का वितरण भी किया. इस टीम के सदस्यों ने लोगों को शासन की गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश दी. मौके पर एसडीएम आरएस राजपूत, एसडीओपी मोहंती मरावी, थाना प्रभारी राजेंद्र बागरी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा और संबंधित विभागों का अमला मौजूद रहा.