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नरसिंहपुर : कोरोना मरीज मिलने पर कलेक्टर ने कॉलोनी को किया कंटेनमेंट एरिया घोषित

नरसिंहपुर के तिलक वार्ड क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद कलेक्टर वेदप्रकाश शर्मा ने क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है, ताकि संक्रमण पर नियंत्रण लगाया जा सके.

containment zone marked after corona patient found
कलेक्टर ने कॉलोनी को किया कंटेनमेंट घोषित
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Published : Jun 13, 2020, 3:23 PM IST

नरसिंहपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेदप्रकाश शर्मा ने तिलक वार्ड के वास्तविक क्षेत्र स्थित गोकुल कॉलोनी को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है, जहां संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और आरआरटी द्वारा किया जाएगा.

कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित

कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है. यह आदेश कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

दरअसल गोकुल कॉलोनी में एक व्यक्ति कोरोना पॉजटिव पाया गया था. ट्रेवल हिस्ट्री के हिसाब से वह 7 जून 2020 को अहमदाबाद से आया था, जो अपने परिजनों से मिलने आया था. इस मामले की सूचना लगते ही व्यक्ति को तत्काल संस्थागत क्वॉरेंटाइन किया गया था.

कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने संक्रमण पर नियंत्रण के उद्देश्य से गोकुल कॉलोनी में निवासरत कोरोना संदिग्ध लोगों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है.

कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेंट एरिया के सभी निवासियों को होम क्वॉरेंटाइन के निर्देश दिए गए हैं, जहां लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, ताकि प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जा सकें.

कलेक्टर ने कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध व्यक्तियों के परिवारों को फेस मास्क उपलब्ध कराया है. उन्होंने कंटेनमेंट एरिया से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर दिशा-निर्देश भी दिए हैं, जिसका पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है.

कंटेनमेंट एरिया में शासन के निर्देश अनुसार सभी गतिविधियों पर नजर अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी द्वारा रखी जाएगी. गोकुल कॉलोनी के कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए कलेक्टर ने एक दल का गठन भी किया है. उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करेंगे.

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट एरिया का पैरामीटर सख्त रूप से कंट्रोल किया जाएगा. इसके लिए सीएमएचओ द्वारा शासन के निर्देशों के तहत विशेष रेपिड रिस्पांस टीम/ मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा. इस क्षेत्र के निकासी बिंदु (एक्जिट प्वाइंट) पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी. कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव व्यक्ति के परिजन, सम्पर्क में आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा, जिससे संक्रमण को बड़ी संख्या में फैलने से रोका जा सके. इसका रोजाना फॉलोअप लिया जाएगा.

अगर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो संबंधित के फर्स्ट कांटेक्ट को 14 दिन तक के लिए होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा, जहां 14 दिनों तक फॉलोअप लिया जाएगा. क्षेत्र को तत्काल और नियमित रूप से सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा. संदिग्ध व्यक्ति को आरआरटी और एमएमयू द्वारा परीक्षण कर अलग कमरे में आइसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा.

फिलहाल जिले में कुल 18 कोरोना मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 9 मरीज स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौट चुके हैं. हालांकि अब तक किसी भी मरीज की इस बीमारी से मौत नहीं हुई है.

नरसिंहपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेदप्रकाश शर्मा ने तिलक वार्ड के वास्तविक क्षेत्र स्थित गोकुल कॉलोनी को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है, जहां संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और आरआरटी द्वारा किया जाएगा.

कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित

कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है. यह आदेश कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

दरअसल गोकुल कॉलोनी में एक व्यक्ति कोरोना पॉजटिव पाया गया था. ट्रेवल हिस्ट्री के हिसाब से वह 7 जून 2020 को अहमदाबाद से आया था, जो अपने परिजनों से मिलने आया था. इस मामले की सूचना लगते ही व्यक्ति को तत्काल संस्थागत क्वॉरेंटाइन किया गया था.

कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने संक्रमण पर नियंत्रण के उद्देश्य से गोकुल कॉलोनी में निवासरत कोरोना संदिग्ध लोगों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है.

कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेंट एरिया के सभी निवासियों को होम क्वॉरेंटाइन के निर्देश दिए गए हैं, जहां लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, ताकि प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जा सकें.

कलेक्टर ने कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध व्यक्तियों के परिवारों को फेस मास्क उपलब्ध कराया है. उन्होंने कंटेनमेंट एरिया से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर दिशा-निर्देश भी दिए हैं, जिसका पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है.

कंटेनमेंट एरिया में शासन के निर्देश अनुसार सभी गतिविधियों पर नजर अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी द्वारा रखी जाएगी. गोकुल कॉलोनी के कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए कलेक्टर ने एक दल का गठन भी किया है. उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करेंगे.

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट एरिया का पैरामीटर सख्त रूप से कंट्रोल किया जाएगा. इसके लिए सीएमएचओ द्वारा शासन के निर्देशों के तहत विशेष रेपिड रिस्पांस टीम/ मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा. इस क्षेत्र के निकासी बिंदु (एक्जिट प्वाइंट) पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी. कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव व्यक्ति के परिजन, सम्पर्क में आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा, जिससे संक्रमण को बड़ी संख्या में फैलने से रोका जा सके. इसका रोजाना फॉलोअप लिया जाएगा.

अगर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो संबंधित के फर्स्ट कांटेक्ट को 14 दिन तक के लिए होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा, जहां 14 दिनों तक फॉलोअप लिया जाएगा. क्षेत्र को तत्काल और नियमित रूप से सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा. संदिग्ध व्यक्ति को आरआरटी और एमएमयू द्वारा परीक्षण कर अलग कमरे में आइसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा.

फिलहाल जिले में कुल 18 कोरोना मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 9 मरीज स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौट चुके हैं. हालांकि अब तक किसी भी मरीज की इस बीमारी से मौत नहीं हुई है.

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