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इलाके में मिला कोरोना पॉजिटिव, कलेक्टर ने घोषित किया कंटेनमेंट एरिया

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Published : Jun 24, 2020, 9:41 AM IST

नरसिंहपुर के गाडरवारा में कुछ दिन पहले दो कोरोना पॉजिटिव मिले थे. इसके बाद शहर के उस इलाके को कलेक्टर वेद प्रकाश ने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है. कलेक्टर के निर्देशानुसार कंटेनमेंट एरिया के सभी निवासियों को होम क्वॉरेंटाइन में 14 दिन तक रहना अनिवार्य होगा.

Collector formed team for surveillance of Containment Area
कंटेनमेंट एरिया के सर्विलांस के लिए कलेक्टर ने किया दल का गठन

नरसिंहपुर। कलेक्टर वेद प्रकाश ने जिले के गाडरवारा के राजीव वार्ड, शास्त्री वार्ड और गायत्री नगर में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है. गाडरवारा में दो कोरोना पॉजिटिव मरीज और मिलने पर इस इलाके को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है. व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी और आरआरटी द्वारा किया जाएगा.

Collector formed team for surveillance of Containment Area
कलेक्टर ने घोषित किया कंटेनमेंट एरिया

कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है. यह आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. उल्लेखनीय है कि गाडरवारा के राजीव वार्ड में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला, जो 17 जून को जहांगीराबाद (भोपाल) से आया था. इसी तरह शास्त्री वार्ड में एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला, जो 18 जून को महाराष्ट्र के कल्याण से आया था.

Collector formed team for surveillance of Containment Area
कंटेनमेंट एरिया के सर्विलांस के लिए कलेक्टर ने किया दल का गठन

कंटेनमेंट एरिया के सभी निवासियों को होम क्वॉरेंटाइन में रहना होगा अनिवार्य

कंटेनमेंट एरिया में सभी गतिविधियां और आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेंट एरिया के सभी निवासियों का होम क्वॉरेंटाइन में 14 दिन तक रहना अनिवार्य होगा. कंटेनमेंट एरिया के व्यक्तियों को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, ताकि प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके. कंटेनमेंट एरिया का पैरामीटर मुख्य रूप से कंट्रोल किया जाना होगा.

इसके लिए सीएमएचओ द्वारा शासन के निर्देशों के तहत विशेष रेपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जाएगा. इस क्षेत्र के एक्जिट प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी. कोरोना पॉजिटिव के सभी परिजनों और निकट सम्पर्क वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके. इसका प्रतिदिन फॉलोअप लिया जाएगा, जब तक उसका परिणाम नेगेटिव ना आ जाए. यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो संबंधित व्यक्ति को 14 दिन तक होम क्वॉरेंटाइन में रखा जाएगा. संबंधित क्षेत्र को नियमित अंतराल पर सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा. संदिग्ध केस को आरआरटी या एमएमयू द्वारा परीक्षण किए जाने पर एक अलग चिन्हित कमरे में आइसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा.

कंटेनमेंट एरिया के सर्विलांस के लिए कलेक्टर ने किया दल का गठन

कलेक्टर ने कोरोना पॉजिटिव के समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हैंंड और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकॉल का पालन किया जाना सुनिश्चित करने की हिदायत दी है. उन्होंने कंटेनमेंट एरिया से संबंधित विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं.

कंटेनमेंट एरिया में शासन के निर्देशानुसार सभी गतिविधियों को अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जाएगा. गाडरवारा के राजीव वार्ड, शास्त्री वार्ड और गायत्री नगर के कंटेनमेंट एरिया के सर्विलांस के लिए कलेक्टर ने अलग दल का गठन भी किया है.

नरसिंहपुर। कलेक्टर वेद प्रकाश ने जिले के गाडरवारा के राजीव वार्ड, शास्त्री वार्ड और गायत्री नगर में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है. गाडरवारा में दो कोरोना पॉजिटिव मरीज और मिलने पर इस इलाके को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है. व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी और आरआरटी द्वारा किया जाएगा.

Collector formed team for surveillance of Containment Area
कलेक्टर ने घोषित किया कंटेनमेंट एरिया

कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है. यह आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. उल्लेखनीय है कि गाडरवारा के राजीव वार्ड में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला, जो 17 जून को जहांगीराबाद (भोपाल) से आया था. इसी तरह शास्त्री वार्ड में एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला, जो 18 जून को महाराष्ट्र के कल्याण से आया था.

Collector formed team for surveillance of Containment Area
कंटेनमेंट एरिया के सर्विलांस के लिए कलेक्टर ने किया दल का गठन

कंटेनमेंट एरिया के सभी निवासियों को होम क्वॉरेंटाइन में रहना होगा अनिवार्य

कंटेनमेंट एरिया में सभी गतिविधियां और आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेंट एरिया के सभी निवासियों का होम क्वॉरेंटाइन में 14 दिन तक रहना अनिवार्य होगा. कंटेनमेंट एरिया के व्यक्तियों को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, ताकि प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके. कंटेनमेंट एरिया का पैरामीटर मुख्य रूप से कंट्रोल किया जाना होगा.

इसके लिए सीएमएचओ द्वारा शासन के निर्देशों के तहत विशेष रेपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जाएगा. इस क्षेत्र के एक्जिट प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी. कोरोना पॉजिटिव के सभी परिजनों और निकट सम्पर्क वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके. इसका प्रतिदिन फॉलोअप लिया जाएगा, जब तक उसका परिणाम नेगेटिव ना आ जाए. यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो संबंधित व्यक्ति को 14 दिन तक होम क्वॉरेंटाइन में रखा जाएगा. संबंधित क्षेत्र को नियमित अंतराल पर सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा. संदिग्ध केस को आरआरटी या एमएमयू द्वारा परीक्षण किए जाने पर एक अलग चिन्हित कमरे में आइसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा.

कंटेनमेंट एरिया के सर्विलांस के लिए कलेक्टर ने किया दल का गठन

कलेक्टर ने कोरोना पॉजिटिव के समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हैंंड और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकॉल का पालन किया जाना सुनिश्चित करने की हिदायत दी है. उन्होंने कंटेनमेंट एरिया से संबंधित विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं.

कंटेनमेंट एरिया में शासन के निर्देशानुसार सभी गतिविधियों को अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जाएगा. गाडरवारा के राजीव वार्ड, शास्त्री वार्ड और गायत्री नगर के कंटेनमेंट एरिया के सर्विलांस के लिए कलेक्टर ने अलग दल का गठन भी किया है.

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