मुरैना। 20 साल पुराने मानहानि के मामले में मुरैना नगर निगम महापौर और पूर्व सांसद अशोक अर्गल सहित एक अन्य को 6 महीने की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है. राजनैतिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत ने IAS अधिकारी राधेश्याम जुलानिया ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
क्या है पूरा मामला
दरअसल आईएएस राधेश्याम जुलानिया 1997 में मुरैना कलेक्टर थे. अशोक अर्गल ने 19 अगस्त 1997 को सार्वजनिक रूप से कहा था कि 'मुरैना कलेक्टर के हर निर्माण कार्य से रिश्वतखोरी की बू आ रही है. भ्रष्टाचार करने वाले सीएमओ से जुलानिया ने 5 लाख की रिश्वत ली है. नगर पालिका में 80 लाख का गोलमाल हुआ है, फर्जी रूप से 29 लाख रुपए के मास्टर निकाले गए हैं. लोक निर्माण, खाद्य, आबकारी, कृषि उपज मंडी में भ्रष्टाचार जुलानिया के इशारे पर हो रहा है'. इस बयान के आधार पर राधेश्याम जुलानिया ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
वहीं सजा सुनाए जाने के बाद, महापौर अशोक अर्गल का कहना है कि हम मामले में हाईकोर्ट जाएंगे. हमने कोई मानहानि नहीं की, हमारा पक्ष पूरी तरह सुना नहीं गया है. मानहानि का दावा गलत है.