इंदौर। जिला कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. जानकारी के अनुसार, इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में 14 अगस्त 2016 की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्रीन पार्क कॉलोनी में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. घटनास्थल पर 11 वर्ष का एक बच्चा भी मिला और उसने पुलिस को बताया कि वह पांचवी कक्षा में पढ़ाई करता है. चरित्र शंका को लेकर पिता ने भारी चीज से सिर पर वार कर मां की हत्या कर दी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में विभिन्न तरह के तर्क प्रस्तुत किए. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई.
हत्या के प्रयास मामले में आरोपियों को उम्रकैद: मुरैना जिले के सबलगढ़ थाना क्षेत्र के चक पालरी गांव में 7 वर्ष पूर्व हत्या के प्रयास मामले में विशेष न्यायाधीश ने शनिवार को सजा सुनाई. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड लगाया है. जानकारी के अनुसार, न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधि.) जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपी राजराम रावत, रामकेश रावत, रिषिकेश रावत, पप्पू रावत निवासी चक पालरी थाना सबलगढ को अनुसूचित जाति के सदस्य की हत्या के प्रयास के अपराध में उम्रकैद की सजा और कुल 6 हजार 200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.
दबंगों ने बाप-बेटे पर किया था हमला: शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक इन्द्रेश कुमार प्रधान ने बताया कि ''चकपालरी निवासी फरियादी रमेश लाल विसारिया ने पुलिस थाने में शिकायत करते हुए बताया था कि उसके खेत को राजाराम रावत ने बटाई से लिया था. जिसके आधे गेहूं फरियादी को दे दिए थे और आधा भूसा नहीं दिया था. जिसे लेने के लिए फरियादी 19 अप्रैल 2016 को समय शाम करीब 5 बजे अपने खेत पर अपने बेटे अशोक के साथ गया. इस दौरान राजाराम रावत, रामकेश रावत, रिषिकेश रावत, पप्पू रावत ने उसे अश्लील गाली दी एवं जाति सूचक शब्द कहकर जातीय अपमान किया. उसने विरोध किया तो सभी ने मिलकर दोनों बाप-बेटे पर हमला कर दिया. जिससे वह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.