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मिलावटखोरों पर गिरी गाज, ADM कोर्ट ने लगभग 19 लाख का लगाया जुर्माना - ADM court fined nine adulterants

मुरैना में नौ मिलावटखोरों पर ADM कोर्ट ने भारी राशि के रुप में 18 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इस जुर्माने की राशि में मिलावटखोर मोहर सिंह तोमर पर सबसे ज्यादा 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

ADM Umesh Shukla
एडीएम उमेश शुक्ला
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Published : Jan 30, 2021, 3:13 PM IST

Updated : Jan 30, 2021, 4:08 PM IST

मुरैना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर आज भी माफियाओं पर कार्रवाई जारी है. जिन लोगों पर प्रशासन ने कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है. उन मामलों में एडीएम कोर्ट ने 9 केसेस में 18 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. एडीएम उमेश शुक्ला के मुताबिक शासन की मंशानुरूप वो प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की मिलावटखोरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे की आम जनता को सही और शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सके.

नौ मिलावटखोरों पर जुर्माना-एडीएम उमेश शुक्ला

एडीएम उमेश शुक्ला ने साफ कहा कि जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. वहीं खाद्य अधिनियम के तहत ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती रहेगी. दूध पदार्थों में मिलावट करने वाले 9 मिलावटखोरों पर एडीएम कोर्ट ने 18 लाख 80 हजार का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ने भी 175 मिलावटखोरों से जुर्माने की राशि सख्ती से वसूलने के आदेश जारी किए हैं.

इन लोगों पर किया जुर्माना

कैलारस के हटीपुरा गांव के रहने वाले मोहर सिंह तोमर पर सबसे ज्यादा 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. वहीं अम्बाह के वित्त का पुरा गांव में बजरंग डेयरी के संचालक सुबोध छारी पर चार लाख रुपए का जुर्माना किया गया है।. इसके अलावा अपर कलेक्टर ने नूराबाद क्षेत्र के चौखटी गांव के रहने वाले वकील सिंह गुर्जर और मुरैना शहर के दीपक पाराशर पर 50-50 हजार रूपए और सतीश उपाध्याय एवं गोविंद सिंह तोमर पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है.

इन सब के अलावा सिहोनिया थाना क्षेत्र के सिरमिति गांव के रहने वाले अशोक गुप्ता पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है. बिना लाइसेंस के डेयरी चलाने वाले और मिलावटी दूध बेचने पर कैलारस के देवेंद्र गोयनर पर ढाई लाख रुपए का और एक अन्य मिलावटी सुरेंद्र राठौर पर 2 लाख रूपए का जुर्माना की कार्रवाई एडीएम कोर्ट ने लगाया है.

मुरैना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर आज भी माफियाओं पर कार्रवाई जारी है. जिन लोगों पर प्रशासन ने कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है. उन मामलों में एडीएम कोर्ट ने 9 केसेस में 18 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. एडीएम उमेश शुक्ला के मुताबिक शासन की मंशानुरूप वो प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की मिलावटखोरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे की आम जनता को सही और शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सके.

नौ मिलावटखोरों पर जुर्माना-एडीएम उमेश शुक्ला

एडीएम उमेश शुक्ला ने साफ कहा कि जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. वहीं खाद्य अधिनियम के तहत ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती रहेगी. दूध पदार्थों में मिलावट करने वाले 9 मिलावटखोरों पर एडीएम कोर्ट ने 18 लाख 80 हजार का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ने भी 175 मिलावटखोरों से जुर्माने की राशि सख्ती से वसूलने के आदेश जारी किए हैं.

इन लोगों पर किया जुर्माना

कैलारस के हटीपुरा गांव के रहने वाले मोहर सिंह तोमर पर सबसे ज्यादा 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. वहीं अम्बाह के वित्त का पुरा गांव में बजरंग डेयरी के संचालक सुबोध छारी पर चार लाख रुपए का जुर्माना किया गया है।. इसके अलावा अपर कलेक्टर ने नूराबाद क्षेत्र के चौखटी गांव के रहने वाले वकील सिंह गुर्जर और मुरैना शहर के दीपक पाराशर पर 50-50 हजार रूपए और सतीश उपाध्याय एवं गोविंद सिंह तोमर पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है.

इन सब के अलावा सिहोनिया थाना क्षेत्र के सिरमिति गांव के रहने वाले अशोक गुप्ता पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है. बिना लाइसेंस के डेयरी चलाने वाले और मिलावटी दूध बेचने पर कैलारस के देवेंद्र गोयनर पर ढाई लाख रुपए का और एक अन्य मिलावटी सुरेंद्र राठौर पर 2 लाख रूपए का जुर्माना की कार्रवाई एडीएम कोर्ट ने लगाया है.

Last Updated : Jan 30, 2021, 4:08 PM IST
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