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मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 12 लाख का लगा जुर्माना

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Published : Mar 25, 2019, 2:47 PM IST

अपर जिला मजिस्ट्रेट और न्याय निर्णायक अधिकारी एस के मिश्रा ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने वालों पर लंबे अरसे बाद एक बड़ी कार्रवाई की है.

मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने वालों पर कार्रवाई

मुरैना। अपर जिला मजिस्ट्रेट और न्याय निर्णायक अधिकारी एस के मिश्रा ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने वालों पर लंबे अरसे बाद एक बड़ी कार्रवाई की है. मिलावटखोरों पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने वालों पर कार्रवाई


एडीएम न्यायालय ने जिन चार मिलावटखोरों के खिलाफ यह कार्रवाई की है, इनमें मिस्टर स्नैक्स सिटी सेंटर एमएस रोड के संचालक मोहन लाल अग्रवाल, शर्मा नमकीन भंडार मारकंडेश्वर बाजार स्टेशन रोड के संचालक आलोक तिवारी, कृष्णा एजेंसी के संचालक कृष्ण कुमार शर्मा और एक अन्य व्यापारी पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.


कलेक्टर प्रियंका दास ने बताया कि मुरैना शहर के अलावा अंचल में भी मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. कुछ पुराने केसों में 4 मिलावटखोरों पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है.

मुरैना। अपर जिला मजिस्ट्रेट और न्याय निर्णायक अधिकारी एस के मिश्रा ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने वालों पर लंबे अरसे बाद एक बड़ी कार्रवाई की है. मिलावटखोरों पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने वालों पर कार्रवाई


एडीएम न्यायालय ने जिन चार मिलावटखोरों के खिलाफ यह कार्रवाई की है, इनमें मिस्टर स्नैक्स सिटी सेंटर एमएस रोड के संचालक मोहन लाल अग्रवाल, शर्मा नमकीन भंडार मारकंडेश्वर बाजार स्टेशन रोड के संचालक आलोक तिवारी, कृष्णा एजेंसी के संचालक कृष्ण कुमार शर्मा और एक अन्य व्यापारी पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.


कलेक्टर प्रियंका दास ने बताया कि मुरैना शहर के अलावा अंचल में भी मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. कुछ पुराने केसों में 4 मिलावटखोरों पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है.

Intro:एंकर - मुरैना अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी एस के मिश्रा ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने वालों पर 12 लाख का जमाना किया है।यह जुर्माना खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 के तहत किया गया है। खास बात यह है एडीएम न्यायालय ने लंबे अरसे के बाद मिलावट खोरो पर कार्रवाई की है। एडीएम न्यायालय ने जिन चार मिलावट खोरो के खिलाफ यह कार्रवाई की है इनमें मिस्टर स्नैक्स सिटी सेंटर एमएस रोड के संचालक मोहन लाल अग्रवाल, शर्मा नमकीन भंडार मारकंडेश्वर बाजार स्टेशन रोड के संचालक आलोक तिवारी, कृष्णा एजेंसी के संचालक कृष्ण कुमार शर्मा व एक अन्य व्यापारी पर 3 - 3 लाख का अर्थदंड लगाया है। कलेक्टर प्रियंका दास ने बताया कि मुरैना शहर के अलावा अंचल इलाके में भी मिलावट खोरों के खिलाफ कार्यवाई की जा रही है।और ये कार्यवाई आगे भी इसी तरह निरन्तर जारी रहेगी।कुछ पुराने केसों में चार मिलावट खोरों पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है।प्रकरण में संपूर्ण कार्यवाही उपरांत निराकरण किया जाकर मिलावटी एवं अधिनियम का पालन न करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरुद्ध खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धाराओं के अंतर्गत मिलावट खोरों के विरुद्ध इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई निरंतर की जाएगी।


Body:बाईट - प्रियंका दास - कलेक्टर मुरैना।


Conclusion:
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