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मंदसौर: हत्यारे पति को आजीवन कारावास, डीएनए टेस्ट से हुआ मामले का खुलासा

जिले में पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मालिया खेरखेड़ा में पिछले साल घटी इस घटना में कोर्ट ने गवाहों के अभाव के बावजूद डीएनए टेस्ट के आधार पर सजा सुनाई है.

मंदसौर
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Published : Mar 13, 2019, 7:33 PM IST

मंदसौर। पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मालिया खेरखेड़ा में पिछले साल घटी इस घटना में कोर्ट ने गवाहों के अभाव के बावजूद डीएनए टेस्ट के आधार पर सजा सुनाई है.


बता दें कि 6 मार्च 2018 को रमेश चंद्र गायरी का पत्नी रामकन्या बाई से किसी बात पर विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया था कि पति ने कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी. घटना के बाद से ही आरोपी पति पुलिस को गुमराह कर रहा था.

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लेकिन पुलिस ने मृत पत्नी के हाथों में मिले पति के सिर के बाल का डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे कत्ल का पर्दाफाश हो गया. कड़ी पूछताछ के बाद पति ने भी अपना अपराध कबूल कर लिया है. जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश तारकेश्वर शर्मा ने पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

मंदसौर। पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मालिया खेरखेड़ा में पिछले साल घटी इस घटना में कोर्ट ने गवाहों के अभाव के बावजूद डीएनए टेस्ट के आधार पर सजा सुनाई है.


बता दें कि 6 मार्च 2018 को रमेश चंद्र गायरी का पत्नी रामकन्या बाई से किसी बात पर विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया था कि पति ने कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी. घटना के बाद से ही आरोपी पति पुलिस को गुमराह कर रहा था.

मंदसौर


लेकिन पुलिस ने मृत पत्नी के हाथों में मिले पति के सिर के बाल का डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे कत्ल का पर्दाफाश हो गया. कड़ी पूछताछ के बाद पति ने भी अपना अपराध कबूल कर लिया है. जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश तारकेश्वर शर्मा ने पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

Intro:मंदसौर ।आपसी झगड़े के दौरान पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन काट कर हत्या कर देने के मामले में मंदसौर की कोर्ट ने आरोपी पति को आजन्म कारावास की सजा सुनाई है। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मालिया खेर खेड़ा में पिछले साल घटी इस घटना में कोर्ट ने गवाहों के अभाव के बावजूद डीएनए टेस्ट के आधार पर कड़ी सजा सुनाई ।


Body: 6 मार्च 2018 की शाम आरोपी रमेश चंद्र गायरी ने पत्नी रामकन्या बाई से झगड़ा करते हुए उस पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे जान से मार दिया था। इस घटना का चश्मदीद गवाह 6 वर्षीय बेटा भी था। वारदात के बाद सुबह मौके पर पहुंची नारगढ़ थाना पुलिस ने तमाम साक्ष्य जप्त कर लिए थे ।हालांकि दोषी पति ने उस वक्त पुलिस को गुमराह करते हुए बदमाशों द्वारा हमला करने की कहानी बताई थी। लेकिन पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच शुरू की और इस मामले का खुलासा हुआ। खास बात यह है कि इस मामले में पड़ोसी और परिजन भी पुलिस को गवाही देने के लिए तैयार नहीं थे ।लेकिन पुलिस ने मृत पत्नी के हाथों में बंद पति के सिर के बाल का डीएनए टेस्ट करवाया और बाद में मामले का खुलासा हो गया ।वहीं कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी पति ने भी कोर्ट में खुद अब अपना अपराध कबूल कर लिया है। लिहाजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश तारकेश्वर शर्मा की कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
byte: बी एस ठाकुर ,जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर




विनोद गौड़, मंदसौर


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