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इंजीनियर आरपी गुप्ता रिश्वत कांड मामला: कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 4 साल की सजा, 51 हजार रुपए जुर्माना - मंदसौर

शामगढ़ नगर पंचायत के तत्कालीन इंजीनियर आरपी गुप्ता के रिश्वत कांड मामले में मंदसौर की फर्स्ट क्लास कोर्ट ने सख्त फैसला देते हुए 4 साल के सश्रम कारावास और 51 हजार रुपये के जुर्माने की कड़ी सजा सुनाई है.

इंजीनियर आरपी गुप्ता रिश्वत कांड मामला
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Published : Feb 15, 2019, 12:31 PM IST

मंदसौर। शामगढ़ नगर पंचायत के तत्कालीन इंजीनियर आरपी गुप्ता के रिश्वत कांड मामले में मंदसौर की फर्स्ट क्लास कोर्ट ने सख्त फैसला देते हुए 4 साल के सश्रम कारावास और 51 हजार रुपये के जुर्माने की कड़ी सजा सुनाई है.इंजीनियर ने शहर में लग रहे पेवर ब्लॉक के ठेकेदार को बकाया भुगतान करने की एवज में 30 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी. इस मामले में ठेकेदार की शिकायत के बाद लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने इंजीनियर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था.

इंजीनियर आरपी गुप्ता रिश्वत कांड मामला
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14 जनवरी 2013 के दिन शामगढ़ में हुए इस घटनाक्रम में उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने सरकारी ठेकेदार भटेवरा एंड कंपनी के मालिक की शिकायत पर इंजीनियर को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद से ही यह मामला मंदसौर की फर्स्ट क्लास कोर्ट में विचाराधीन था. हालांकि इस दौरान इंजीनियर आरपी गुप्ता का ट्रांसफर नगर पालिका धार के कार्यालय में हो गया था.

मंदसौर। शामगढ़ नगर पंचायत के तत्कालीन इंजीनियर आरपी गुप्ता के रिश्वत कांड मामले में मंदसौर की फर्स्ट क्लास कोर्ट ने सख्त फैसला देते हुए 4 साल के सश्रम कारावास और 51 हजार रुपये के जुर्माने की कड़ी सजा सुनाई है.इंजीनियर ने शहर में लग रहे पेवर ब्लॉक के ठेकेदार को बकाया भुगतान करने की एवज में 30 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी. इस मामले में ठेकेदार की शिकायत के बाद लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने इंजीनियर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था.

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14 जनवरी 2013 के दिन शामगढ़ में हुए इस घटनाक्रम में उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने सरकारी ठेकेदार भटेवरा एंड कंपनी के मालिक की शिकायत पर इंजीनियर को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद से ही यह मामला मंदसौर की फर्स्ट क्लास कोर्ट में विचाराधीन था. हालांकि इस दौरान इंजीनियर आरपी गुप्ता का ट्रांसफर नगर पालिका धार के कार्यालय में हो गया था.

Intro:मंदसौर ।शामगढ़ नगर पंचायत के तत्कालीन इंजीनियर आरपी गुप्ता के रिश्वत कांड मामले में मंदसौर की फर्स्ट क्लास कोर्ट ने सख्त फैसला देते हुए इंजीनियर को 4 साल के सश्रम कारावास और 51000 रुपये के जुर्माने की कड़ी सजा सुनाई है ।इंजीनियर ने शहर में लग रहे पेवर ब्लॉक के ठेकेदार को बकाया भुगतान करने की एवज में 30 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इस मामले में ठेकेदार की शिकायत के बाद लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने इंजीनियर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था।


Body:14 जनवरी 2013 के दिन शामगढ़ में हुए इस घटनाक्रम में उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने सरकारी ठेकेदार भटेवरा एंड कंपनी के मालिक की शिकायत पर इंजीनियर को 30000 रुपये की रिश्वत लेते हुए तत्काल पकड़ लिया था। इसके बाद से ही यह मामला मंदसौर की फर्स्ट क्लास कोर्ट में विचाराधीन था। हालांकि इस दौरान इंजीनियर आरपी गुप्ता का ट्रांसफर नगर पालिका धार के कार्यालय में हो गया था। इस मामले में आज दोपहर बाद फर्स्ट क्लास कोर्ट के न्यायाधीश अब्दुल कदिर मंसूरी ने आरोपी इंजीनियर को 4 साल सश्रम कारावास और 51हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करते हुए जेल भेजने का आदेश पारित किया। इसके बाद पुलिस ने इंजीनियर को जेल भेज दिया है ।
byte: बी एस ठाकुर ,लोक अभियोजक ,मंदसौर


विनोद गौड़, मंदसौर


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