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नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़े गए, तो परिजनों को देना होगा 25 हजार का जुर्माना

एक सितंबर से नए नियम के तहत अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उसके परिजनों को 25 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा.

यातायात पुलिस ने अभीभावकों को समझाइश दी
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Published : Aug 31, 2019, 8:02 PM IST

मण्डला। खबरदार हो जाएं, अगर आप अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाने से नहीं रोकते-टोकते हैं तो एक सितंबर से नए नियमों के तहत 25 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है. यातायात के नए नियम 1 सितम्बर से ये लागू हो जाएंगे.

यातायात पुलिस ने अभीभावकों को समझाइश दी

मण्डला यातायात प्रभारी ने बताया की नाबालिग बच्चों का सड़क पर गाड़ी चलाना विभाग के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब होता है, क्योंकी इनके पास न ड्राइविंग लाइसेंस होता है और न जरुरी कागजात. अब ऐसे नाबालिग बच्चों के गाड़ी चलाए जाते पकड़े जाने पर उनके अभिभावकों को तीन महीने की जेल या पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है. बिना हेल्मेट गाड़ी चलाने पर पांच सौ की जगह अब पांच हजार रुपए का चालान कटेगा. वहीं चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट ना लगाने पर बीस हजार का जुर्माना चुकाना पड़ेगा.

मण्डला यातायात प्रभारी के अनुसार अगर ऐसा हुआ, तो लोगों को जुर्माना भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिससे अच्छा यही है कि लोग अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें और जो भी वाहन चालक हैं, वे अपने सभी जरूरी कागजात लाइसेंस और आरसी बुक साथ लेकर चलें.

मण्डला। खबरदार हो जाएं, अगर आप अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाने से नहीं रोकते-टोकते हैं तो एक सितंबर से नए नियमों के तहत 25 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है. यातायात के नए नियम 1 सितम्बर से ये लागू हो जाएंगे.

यातायात पुलिस ने अभीभावकों को समझाइश दी

मण्डला यातायात प्रभारी ने बताया की नाबालिग बच्चों का सड़क पर गाड़ी चलाना विभाग के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब होता है, क्योंकी इनके पास न ड्राइविंग लाइसेंस होता है और न जरुरी कागजात. अब ऐसे नाबालिग बच्चों के गाड़ी चलाए जाते पकड़े जाने पर उनके अभिभावकों को तीन महीने की जेल या पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है. बिना हेल्मेट गाड़ी चलाने पर पांच सौ की जगह अब पांच हजार रुपए का चालान कटेगा. वहीं चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट ना लगाने पर बीस हजार का जुर्माना चुकाना पड़ेगा.

मण्डला यातायात प्रभारी के अनुसार अगर ऐसा हुआ, तो लोगों को जुर्माना भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिससे अच्छा यही है कि लोग अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें और जो भी वाहन चालक हैं, वे अपने सभी जरूरी कागजात लाइसेंस और आरसी बुक साथ लेकर चलें.

Intro:अगर नाबालिग बच्चे सड़क पर बाइक भगाते दिखे या पकड़े गए तो उनके पालक को 25 हज़ार का जुर्माना या तीन माह ही सज़ा हो सकती है वहीं यातायात विभाग द्वारा काटे जाने वाला 5 सौ रुपये का चालान 5 हज़ार का होने वाला है 1 सितम्बर से आने वाले नए नियम से उन लोगों की मुसीबत बढ़ने वाली है जो यातायात के नियमों का पालन नहीं करते


Body:मण्डला के यातायात व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते यातायात प्रभारी के साथ ही पूरे स्टाफ के लिए नाबालिग बच्चे के द्वारा गाड़ियां चलना सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करता है एक तो ये स्पीड का भी ख्याल नहीं रखते ऊपर से इनके पास न कोई कागजात होते न ही नियम कानून की जानकारी लेकिन अब आ रहे नए नियमों के अनुसार उन पालकों की खैर नहीं जो अपने बच्चों को गाड़ियां थमा देते हैं,अब अगर नाबालिग बाइक चलाते पकड़े गए तो उनके पालकों को 25 हज़ार तक जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर तीन महीने की सजा भी हो सकती है,ऐसे ही बिना हेल्मेट के गाड़ी चलाने का चालान 5 सौ रुपए की बजाय अब 5 हज़ार देना पड़ सकेगा और फोर व्हीलर में बिना सीट बेल्ट के मिलने पर 20 हज़ार का जुर्माना हो सकता है,इन नए नियमों के अभी आदेश यातायात विभाग के पास नहीं पहुंचे हैं


Conclusion: मण्डला यातायात प्रभारी के अनुसार अगर ऐसा हुआ तो लोगों को जुर्माना भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा जिस से अच्छा यही है कि लोग अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें और जो भी वाहन चालक हैं वे अपने सभी जरूरी कागजात लाइसेंस और आरसी बुक साथ लेकर चलें जिससे कि उन्हें किसी तरह की मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ेंगीं।इसकी समझाईस लगातार बच्चों और पलकों के साथ पम्पलेट बाँट कर हर वाहन चालक को दी जा रही है।

बाईट--विशाल शर्मा,यातायात प्रभारी मण्डला
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