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अवैध गिट्टी उत्खनन पर खनिज विभाग की कार्रवाई, 2 लोगों पर केस दर्ज - khargon

गवलान निवासी ओमप्रकाश पाटीदार को 10 साल के लिए गिट्टी खदान लीज पर दिया गया था और इसकी मियाद खत्म हो गई थी. उसके बाद भी यहां से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा था. जिसके बाद दोनो आरोपियों के खिलाफ कलेक्टर कोर्ट में केस लगाया गया है.

जिला खनिज अधिकारी
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Published : May 1, 2019, 3:19 PM IST

खरगोन। अवैध गिट्टी उत्खनन पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल 2 गिट्टी खदानों की 10 साल की लीज पूरी हो जाने के बाद भी यहां से बड़े पैमाने पर गिट्टी का अवैध उत्खनन किया जा रहा था. इस मामले में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. साथ ही 8 करोड़ से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है.


जिला खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी ने बताया कि गवलान निवासी ओमप्रकाश पाटीदार को 10 साल के लिए गिट्टी खदान लीज पर दिया गया था और इसकी मियाद खत्म हो गई थी. उसके बाद भी यहां से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा था. वहीं ग्राम चीचली के राजेश जायसवाल की क्रशर मशीन का उपयोग अवैध उत्खनन के लिए किया जा रहा था. इसके अलावा भी कई अनियमितता पाई गई थी. जिस पर उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं होने के चलते दोनों पर कार्रवाई की गई है.

जिला खनिज अधिकारी


खनिज अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए गवलान निवासी ओमप्रकाश पाटीदार पर 5 करोड़ 95 लाख और राजेश जायसवाल पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. कलेक्टर गोपालचंद्र डाड की कोर्ट में केस लगाया गया है.

खरगोन। अवैध गिट्टी उत्खनन पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल 2 गिट्टी खदानों की 10 साल की लीज पूरी हो जाने के बाद भी यहां से बड़े पैमाने पर गिट्टी का अवैध उत्खनन किया जा रहा था. इस मामले में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. साथ ही 8 करोड़ से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है.


जिला खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी ने बताया कि गवलान निवासी ओमप्रकाश पाटीदार को 10 साल के लिए गिट्टी खदान लीज पर दिया गया था और इसकी मियाद खत्म हो गई थी. उसके बाद भी यहां से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा था. वहीं ग्राम चीचली के राजेश जायसवाल की क्रशर मशीन का उपयोग अवैध उत्खनन के लिए किया जा रहा था. इसके अलावा भी कई अनियमितता पाई गई थी. जिस पर उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं होने के चलते दोनों पर कार्रवाई की गई है.

जिला खनिज अधिकारी


खनिज अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए गवलान निवासी ओमप्रकाश पाटीदार पर 5 करोड़ 95 लाख और राजेश जायसवाल पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. कलेक्टर गोपालचंद्र डाड की कोर्ट में केस लगाया गया है.

Intro:खरगोन जिले के खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए। 1996 की धारा (के) 26 के तहत दो गिट्टी खदानों की लीज निरस्त करते हुए 8 करोड़ से अधिक कि राशि के जुर्माने का केस कलेक्टर कोर्ट में केस लगाया है।


Body:खरगोन जिला खनिज विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो गिट्टी खदानों से 10 वर्ष की लीज पूरी होने के बाद भी बड़े पैमाने पर उत्खनन के आरोप में 8 करोड़ से अधिक की राशि जुर्माना लगाते हुए कोर्ट में केस लगया है। जिला खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी ने बताया कि गवलान निवासी ओमप्रकाश पाटिदार को 10 वर्ष के लिए ओर ग्राम चीचली निवासी राजेश जायसवाल की क्रेशर मशीन द्वारा कई अनियमितता पाई गई थी। जिसका उन्हें नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा दिए गए जवाब संतोष प्रद नही लगा। जिससे अधिनियम 1996 (के) 26 के तहत के तहत कार्रवाई करते हुए। जिसके कारण गवलान निवासी ओमप्रकाश पाटिदार 5 करोड़ 95 लाख का ओर राजेश जायसवाल पर 2करोड़ 25 लाख के जुर्माने के लिए कलेक्टर गोपालचंद्र डाड की कोर्ट में केस लगाया है।
बाइट- ज्ञानेश्वर तिवारी खनिज अधिकारी


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