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नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला: कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

खरगोन में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है.

10 years of Punishment to the accused
आरोपी को 10 साल की साज
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Published : Dec 6, 2019, 10:58 PM IST

खरगोन। जिले के बिस्टान थाना क्षेत्र में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को द्वितीय सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने विभिन्न धाराओं में दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

बता दें कि 14 मई 2018 में आरोपी नाबालिग को शादी का झांसा देकर औरंगाबाद ले गया था. जहां उसने नाबालिग को बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म करता रहा. बाद में पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था.

मामले की जानकारी देते हुए वकील जेएस मुवेल ने बताया कि, न्यायाधीश गीता सोलंकी की अदालत ने आरोपी को धारा 363 में 5 साल और जुर्माना लगाया है. वहीं धार 368 में सात साल की सजा सुनाई है. जेएस मुवेल ने बताया कि, अर्थदंड का 15 हजार रुपए फरियादी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा.

खरगोन। जिले के बिस्टान थाना क्षेत्र में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को द्वितीय सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने विभिन्न धाराओं में दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

बता दें कि 14 मई 2018 में आरोपी नाबालिग को शादी का झांसा देकर औरंगाबाद ले गया था. जहां उसने नाबालिग को बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म करता रहा. बाद में पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था.

मामले की जानकारी देते हुए वकील जेएस मुवेल ने बताया कि, न्यायाधीश गीता सोलंकी की अदालत ने आरोपी को धारा 363 में 5 साल और जुर्माना लगाया है. वहीं धार 368 में सात साल की सजा सुनाई है. जेएस मुवेल ने बताया कि, अर्थदंड का 15 हजार रुपए फरियादी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा.

Intro:एंकर खरगोन द्वितीय सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने जिले के बिस्टान थाना क्षेत्र में वर्ष दो हजार अट्ठारह में हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने दंडित करते हैं विभिन्न धाराओं में जेल के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।


Body:खरगोन जिले के बिस्टान थाना क्षेत्र में वर्ष दो हजार अट्ठारह में हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं दंडित करते हुए जेल की सजा अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक संचालक लोक अभियोजक जे एस मुवेल ने बताया कि वर्ष 14.5.2018 को बिस्टान थाना पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि सुनील पिता फूलसिंह निवासी खण्डवा नाबालिक को शादी का झांसा देकर औरंगाबाद में बंधक बनाकर रखा था।जिसको पुलिस ने छुड़वाकर विवेचना की विवेचना में पुलिस को बताया कि खोटा काम करना बताया। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में डायरी पेश की। जिस पर कार्रवाई करते हुए मामले की जांच कर न्यायालय में केस डायरी पेश की विचरण के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य रखे जिस पर आज माननीय गीता सोलंकी अदालत ने आरोपी को 363 में 5 वर्ष और अर्थदंड औऱ 368 में सात सात वर्ष का कारावास और 376 कि विभिन्न धाराओं में में दस दस वर्षा का कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है जिसमें 15 हजार रुपए फरियादी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाना है। बाइट- जेएस मुवेल सहायक संचालक लोकअभियोजक


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