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उपभोक्ता फोरम ने किसान के पक्ष में सुनाया फैसला, मोबाइल कंपनी को पैसे लौटाने का आदेश

खरगोन में किसान रितेश सिंह चौहान को चार साल की लड़ाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कम्पनी से राशि वापस दिलवाई.

किसान के पक्ष में आया फैसला
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Published : Nov 18, 2019, 9:30 AM IST

Updated : Nov 18, 2019, 11:52 AM IST

खरगोन। उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हुए किसान रितेश को राहत दी है. फोरम ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मोबाइल कंपनी से उसे हर्जाने की राशि दिलवाई. किसान ने 4 साल तक न्याय की लड़ाई लड़ी. उपभोक्ता फोरम ने किसान के पक्ष में फैसला देते हुए माइक्रो मैक्स कंपनी को आदेश दिया है कि वो किसान को रुपए लौटाए.

किसान के पक्ष में आया फैसला

पूरा मामला

किसान रितेश सिंह चौहान ने 2015 में माइक्रोमैक्स कंपनी का 7000 रुपए का मोबाइल खरगोन के दुकान से खरीदा था. जिसकी गारंटी खत्म होने से पहले ही फोन खराब हो चुका था. किसान को बार-बार कंपनी के द्वारा परेशान भी किया गया था, जिसके बाद रितेश ने मजबूर होकर उपभोक्ता फोरम कोर्ट की शरण ली, जहां से किसान को चार साल बाद न्याय मिला.

खरगोन। उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हुए किसान रितेश को राहत दी है. फोरम ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मोबाइल कंपनी से उसे हर्जाने की राशि दिलवाई. किसान ने 4 साल तक न्याय की लड़ाई लड़ी. उपभोक्ता फोरम ने किसान के पक्ष में फैसला देते हुए माइक्रो मैक्स कंपनी को आदेश दिया है कि वो किसान को रुपए लौटाए.

किसान के पक्ष में आया फैसला

पूरा मामला

किसान रितेश सिंह चौहान ने 2015 में माइक्रोमैक्स कंपनी का 7000 रुपए का मोबाइल खरगोन के दुकान से खरीदा था. जिसकी गारंटी खत्म होने से पहले ही फोन खराब हो चुका था. किसान को बार-बार कंपनी के द्वारा परेशान भी किया गया था, जिसके बाद रितेश ने मजबूर होकर उपभोक्ता फोरम कोर्ट की शरण ली, जहां से किसान को चार साल बाद न्याय मिला.

Intro:एंकर:-
कहते है किसी को शिद्दत से चाहो तो उसे पूरा करने के लिए पूरी कायनात जुट जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ खरगोन के गोगावां के रहने वाले पेशे से किसान रितेश के साथ रितेश ने चार साल की लड़ाई बाद मोबाइल कम्पनी से उपभोक्ता फोरम ने राशि वापस दिलवाई।

Body:किसान के पक्ष में उपभोक्ता फोरम न्यायालय मण्डलेश्वर द्वारा न्यायालय ने किसान के पक्ष में दिया आदेश व माइक्रो मैक्स कंपनी को किया दंड स्वरूप आदेश किसान को रुपए लौटाने का मिला चेक। गोगावा निवासी रितेश सिंह चौहान कृषक का 2015 में कृषक ने 7000 और कुछ रुपए का मोबाइल माइक्रोमैक्स कंपनी का खरगोन कि मोबाइल दुकान से खरीदा था। जिसकी गारंटी होने के उपरांत गारंटी के मध्य ही वह खराब हो चुका था। कृषक को बार-बार कंपनी के द्वारा दुकानदार ने दौड़ आया था। मजबूर होकर किसान ने उपभोक्ता फोरम न्यायालय की शरण ली जहा से किसान को चार साल बाद न्याय मिला।
बाइट :- रितेश चौहान गोगावा
Conclusion:
Last Updated : Nov 18, 2019, 11:52 AM IST
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