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पंचायत सचिव नहीं करना चाहते खाद्यान्न पर्ची का सत्यापन, बताई ये वजह - सचिव नहीं करना चाहते सत्यापन

खादय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत बांटी गई खाद्यान्न पर्चियों का सत्यापन पंचायत सचिवों से कराने के विरोध में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक संघ ने जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा.

जिला पंचायत सीईओ को सौंपा ज्ञापन
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Published : Nov 23, 2019, 9:33 AM IST

Updated : Nov 23, 2019, 11:08 AM IST

खंडवा। प्रशासन खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत बांटी गई खाद्यान्न पर्चियों का सत्यापन कराने वाला है. इसकी जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को दी गई है, लेकिन वे इस काम को नहीं करना चाहते हैं. अब इसके चलते पंचायत सचिव और रोजगार सहायक संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सचिवों ने जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा.

पंचायत सचिव नहीं करना चाहते खाद्यान्न पर्ची का सत्यापन

सचिवों का मत है कि सभी सचिव स्थानीय कर्मचारी हैं, जबकि सत्यापन के दौरान कई लोगों के नाम कटने हैं, जिसके चलते उनके साथ विवाद और मारपीट जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है. उनकी मांग है कि इस काम को किसा अन्य विभाग को सौंपा जाए या उनके सेक्टर बदले जाएं, ताकि वह सही तरीके से काम कर सकें.

खंडवा। प्रशासन खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत बांटी गई खाद्यान्न पर्चियों का सत्यापन कराने वाला है. इसकी जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को दी गई है, लेकिन वे इस काम को नहीं करना चाहते हैं. अब इसके चलते पंचायत सचिव और रोजगार सहायक संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सचिवों ने जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा.

पंचायत सचिव नहीं करना चाहते खाद्यान्न पर्ची का सत्यापन

सचिवों का मत है कि सभी सचिव स्थानीय कर्मचारी हैं, जबकि सत्यापन के दौरान कई लोगों के नाम कटने हैं, जिसके चलते उनके साथ विवाद और मारपीट जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है. उनकी मांग है कि इस काम को किसा अन्य विभाग को सौंपा जाए या उनके सेक्टर बदले जाएं, ताकि वह सही तरीके से काम कर सकें.

Intro:खंडवा - जिले के पंचायत सचिव सहायक सचिव महासंघ द्वारा आज जिला पंचायत में अपनी मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा। इन सचिवों का कहना हैं कि शासन द्वारा उन्हें खादय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत हितग्राहियों का सत्यापन कार्य करने के निर्देश हैं. ग्राम मुख्यालय पर कार्य क्षेत्र होने और सत्यापन कार्य में अपात्र हितग्राहियों द्वारा विवाद की स्थिति बन सकती हैं और उनके पंचायत के कार्य भी प्रभावित होंगे.


Body:पंचायत सचिव और रोजगार सहायक संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सचिव जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे. दरअसल खादय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पंचायत सचिवों को गांव गांव हितग्राहियों के सत्यापन कार्य करने के निर्देश दिए है. लेकिन इन सचिवों का कहना है कि वे ग्राम मुख्यालय पर कार्य करते हैं ऐसे में घर घर जाकर हितग्राहियों का सत्यापन में यदि कोई हितग्राही अपात्र मिला तो संबंधित हितग्राही विवाद कर सकते हैं इससे उनका कार्य प्रभावित होगा.


Conclusion:इन सचिवों का कहना हैं कि इस कार्य को खाद्य विभाग के कर्मचारियों से कराया जाए या उनके सेक्टर बदले जाए.

byte - राजेश पटेल, सचिव
byte - रज्जाक खान , प्रदेश सचिव
Last Updated : Nov 23, 2019, 11:08 AM IST
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