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14 रुपए की बिस्किट 15 में बेची, 11 सालों बाद आया फैसलाः कोर्ट ने लगाया 3 हजार का जुर्माना

खंडवा रेलवे स्टेशन पर एमआरपी से अधिक दाम पर सामान बेचने के 11 साल पुराने केस में फैसला आया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मोहन डावर ने कपूर कैटरिंग के मैनेजर पर 3 हजार का जुर्माना लगाया है. आरोपी ने 14 रुपए की बिस्किट 15 रुपए में बेची थी.

measurement department took action at khandwa railway station
खंडवा लेटेस्ट न्यूज
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Published : Mar 7, 2022, 10:40 PM IST

खंडवा। एक रुपए अधिक लेने के एवज में 11 सालों बाद 3 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ा है. दअसल, 14 रुपये के बिस्किट के पैकेट के 15 रुपये वसूलने के मामले में 11 साल बाद कोर्ट ने फैसला दिया है. मामला एमआरपी से एक रुपया अधिक लेने का है. सजा के तौर पर व्यवसायी आराेपित सेल्समेन महेंद्र कुलकर्णी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. नापतोल विभाग ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर एमआरपी से अधिक दाम में बिस्किट का पैकेट बेचने पर कार्रवाई की थी.

11 साल चली सुनवाई

सोमवार को यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मोहन डावर ने दिया हैं. मामला 2011 का है, जहां रेलवे स्टेशन पर एमआरपी से अधिक कीमत पर बिस्किट का पैकेट बेचा जा रहा था. 14 रुपए की बिस्किट 15 रुपए में बेची गई थी. अब 11 सालों बाद एक रुपये अधिक वसूलने की कीमत तीन हजार रुपये देकर चुकाना पड़ी है. अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान ने पूरे मामले की जानकारी दी.

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एक रुपए का जुर्माना 3 हजार
बताया गया कि नापतौल विधिक माप विज्ञान के निरीक्षक भारत भूषण को 12 जुलाई 2011 को शिकायत मिली थी कि रेलवे स्टेशन पर एमआरपी से अधिक मुल्य वसूल किया जा रहा है. शिकायत को पुख्ता करने के लिए उन्होंने कपूर एंड पीआर मंहत के सेल्समेन महेंद्र कुलकर्णी (निवासी सर्वोदय नगर) से बिस्किट का एक पैकेट खरीदा. उसे एमआरपी से अधिक रेट में सामान बेचते हुए पकड़ने के लिए निरीक्षक भूषण ने हस्ताक्षर किया हुआ बीस रुपये का नोट दिया था. एक रुपये वसूलने पर महेंद्र को रंगे हाथों पकड़ा गया. साथ ही उसके पास से हस्ताक्षर किया हुआ नोट भी जब्त किया गया. इस मामले में विधिक माप विज्ञान अधिनियम 18 (1) / 36, सहपठित विधिक माप विज्ञान (पैकेज वस्तुए) नियम 2011 के नियम 18 (2)/36(2) के अंतर्गत महेंद्र के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था.

(khandwa railway station) (measurement department)

खंडवा। एक रुपए अधिक लेने के एवज में 11 सालों बाद 3 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ा है. दअसल, 14 रुपये के बिस्किट के पैकेट के 15 रुपये वसूलने के मामले में 11 साल बाद कोर्ट ने फैसला दिया है. मामला एमआरपी से एक रुपया अधिक लेने का है. सजा के तौर पर व्यवसायी आराेपित सेल्समेन महेंद्र कुलकर्णी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. नापतोल विभाग ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर एमआरपी से अधिक दाम में बिस्किट का पैकेट बेचने पर कार्रवाई की थी.

11 साल चली सुनवाई

सोमवार को यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मोहन डावर ने दिया हैं. मामला 2011 का है, जहां रेलवे स्टेशन पर एमआरपी से अधिक कीमत पर बिस्किट का पैकेट बेचा जा रहा था. 14 रुपए की बिस्किट 15 रुपए में बेची गई थी. अब 11 सालों बाद एक रुपये अधिक वसूलने की कीमत तीन हजार रुपये देकर चुकाना पड़ी है. अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान ने पूरे मामले की जानकारी दी.

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एक रुपए का जुर्माना 3 हजार
बताया गया कि नापतौल विधिक माप विज्ञान के निरीक्षक भारत भूषण को 12 जुलाई 2011 को शिकायत मिली थी कि रेलवे स्टेशन पर एमआरपी से अधिक मुल्य वसूल किया जा रहा है. शिकायत को पुख्ता करने के लिए उन्होंने कपूर एंड पीआर मंहत के सेल्समेन महेंद्र कुलकर्णी (निवासी सर्वोदय नगर) से बिस्किट का एक पैकेट खरीदा. उसे एमआरपी से अधिक रेट में सामान बेचते हुए पकड़ने के लिए निरीक्षक भूषण ने हस्ताक्षर किया हुआ बीस रुपये का नोट दिया था. एक रुपये वसूलने पर महेंद्र को रंगे हाथों पकड़ा गया. साथ ही उसके पास से हस्ताक्षर किया हुआ नोट भी जब्त किया गया. इस मामले में विधिक माप विज्ञान अधिनियम 18 (1) / 36, सहपठित विधिक माप विज्ञान (पैकेज वस्तुए) नियम 2011 के नियम 18 (2)/36(2) के अंतर्गत महेंद्र के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था.

(khandwa railway station) (measurement department)

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