खंडवा(Khandwa)। गांजा तस्करी (Hemp Smuggling) के मामले में दोष सिद्ध होने पर सोमवार को कोर्ट ने आरोपी वसीम और मोहित को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है. दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना (One Lakh Rupees Fine) भी लगाया गया है. बता दें, यह मामला करीब चार साल पुराना है. पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में धारणी महाराष्ट्र के रहने वाले इन दोनों दोषियों को गिरफ्तार किया था.
4 साल पहले कार से कर रहे थे तस्करी
शासन की ओर से मामले की पैरवी करने वाले जिला लोक अभियोजक सुनील चंदेल ने पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 2 मार्च 2017 को पंधाना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि इंडिका कार नंबर MH31 CA 2847 में गांजा रखा हुआ है. जिसे धारणी महाराष्ट्र से बुरहानपुर की तरफ ले जाया जा रहा था. इसकी सूचना पर पुलिस ने इंदौर-इच्छापुर हाइवे पर स्थित डुल्हार फाटा पर कार को रोका. कार की तलाशी लेने पर उसमें दो युवक बैठे मिले थे.
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12 किलों गांजा किया था जब्त
4 साल पहले पकड़ाए गए दोनों आरोपियों ने पुलिस को अपना नाम वसीम, पिता शब्बीर और मोहित, पिता हुकुमचंद बताया था. वहीं कार की तलाशी लेने पर पीछे की डिक्की में 12 किलो गांजा जब्त किया गया था. जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था. वहीं मामले पर सुनवाई के बाद अब आरोपियों को कोर्ट ने दोनों को 5 साल की सजा और 1-1 लाख का जुर्माना लगाया.