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Khandwa News: पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा, दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराने पर मारी थी गोली

अदालत ने पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. उसने साल 2018 में बदला लेने के लिए अपनी पत्नी की गोली मारकर जान ले ली थी.

Khandwa News
पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा
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Published : Mar 28, 2023, 10:46 AM IST

खंडवा। पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए लांस नायक सोनू सैनी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामला दहेज प्रताड़ना के केस से जुड़ा हुआ है. अपने ऊपर केस किए जाने का बदला लेने के लिए सोनू ने पत्नी कीर्तिबाला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी.

2016 में दर्ज हुआ था दहेज प्रताड़ना का केसः मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मोहम्मद जाहिद खान ने बताया कि 22 मई 2016 को कोतवाली थाने में कीर्तिबाला ने सोनू, उसके भाई और जीजा के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया था. इसके बाद सोनू ने कीर्तिबाला से बदला लेने की ठान ली थी. सोनू से अलग होकर कीर्तिबाला हरसूद के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अतिथि व्याख्याता की नौकरी करने लगी थी. इस बारे में पता चलने के बाद सोनू योजना बनाकर 19 फरवरी 2018 को हरसूद पहुंचा. सोनू के इरादों से अनजान कीर्तिबाला अपने साथी शिक्षकों के साथ ट्रेन से हरसूद पहुंची. वह ट्रेन से उतरकर कॉलेज जा रही थी कि बीच रास्ते में उसे सोनू ने नाम लेकर बुलाया. अपना नाम सुनकर कीर्तिबाला पलटकर देखने लगी तो सोनू ने उसका हाथ पकड़ा और जमीन पर पटक दिया. इसके बाद सोनू ने कीर्तिबाल के सिर में गोली मार दी और बाइक लेकर फरार हो गया. कीर्तिबाला की मौके पर ही मौत हो गई थी.

क्राइम से जुड़ी खबरें...

दहेज प्रताड़ना में भी मिल चुकी सजा: कोर्ट ने इस मामले पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि इससे पहले 22 मई 2016 को दर्ज कराए गए दहेज प्रताड़ना के मामले में कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2022 को लांस नायक सोनू, उसके जीजा और भाई को दो-दो साल की सजा सुनाई थी.

खंडवा। पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए लांस नायक सोनू सैनी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामला दहेज प्रताड़ना के केस से जुड़ा हुआ है. अपने ऊपर केस किए जाने का बदला लेने के लिए सोनू ने पत्नी कीर्तिबाला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी.

2016 में दर्ज हुआ था दहेज प्रताड़ना का केसः मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मोहम्मद जाहिद खान ने बताया कि 22 मई 2016 को कोतवाली थाने में कीर्तिबाला ने सोनू, उसके भाई और जीजा के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया था. इसके बाद सोनू ने कीर्तिबाला से बदला लेने की ठान ली थी. सोनू से अलग होकर कीर्तिबाला हरसूद के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अतिथि व्याख्याता की नौकरी करने लगी थी. इस बारे में पता चलने के बाद सोनू योजना बनाकर 19 फरवरी 2018 को हरसूद पहुंचा. सोनू के इरादों से अनजान कीर्तिबाला अपने साथी शिक्षकों के साथ ट्रेन से हरसूद पहुंची. वह ट्रेन से उतरकर कॉलेज जा रही थी कि बीच रास्ते में उसे सोनू ने नाम लेकर बुलाया. अपना नाम सुनकर कीर्तिबाला पलटकर देखने लगी तो सोनू ने उसका हाथ पकड़ा और जमीन पर पटक दिया. इसके बाद सोनू ने कीर्तिबाल के सिर में गोली मार दी और बाइक लेकर फरार हो गया. कीर्तिबाला की मौके पर ही मौत हो गई थी.

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दहेज प्रताड़ना में भी मिल चुकी सजा: कोर्ट ने इस मामले पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि इससे पहले 22 मई 2016 को दर्ज कराए गए दहेज प्रताड़ना के मामले में कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2022 को लांस नायक सोनू, उसके जीजा और भाई को दो-दो साल की सजा सुनाई थी.

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