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खंडवा में इन शर्तों के साथ खुलेंगे सैलून और पार्लर, प्रशासन ने जारी किए किए निर्देश

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Published : Jun 5, 2020, 4:00 PM IST

खंडवा जिला प्रशासन ने शहरवासियों को राहत दी है. जिसमें सैलून-पार्लर भी कुछ शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे. हालांकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है.

Administration issued many instructions in khandwa
प्रशासन ने जारी किए कई निर्देश

खंडवा। जिला प्रशासन शुक्रवार से सैलून और पार्लर की दुकानें खोलनी की अनुमति दी है. इसके लिए सैलून संचालकों को विभिन्न नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही चाय, चाट, ज्यूस, के सीधे विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है. संचालक इसकी होम डिलीवरी कर सकते हैं. अनलॉक-1 में छूट के साथ प्रशासन कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए आदेश जारी कर रहा है. इसके लिए कलेक्टर अनय द्विवेदी और अपर कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं. अपर कलेक्टर नंदा भलावे कुशरे ने कहा कि सैलून और पार्लर कुछ शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे.

इन शर्तों के साथ खुलेंगे सैलून-पार्लर

  1. सैलून और पार्लर में सर्दी, खांसी, जुकाम गले की खरास वाले व्यक्तियों को प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
  2. सैलून-पार्लर में किसी भी कर्मचारी में ये लक्षण होने पर उसे छुट्टी दी जाए और उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाए.
  3. प्रवेश द्वार पर हैंड सेनीटाइजर की उपलब्धता एवं उसका उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा.
  4. ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी रखी जाएगी और ग्राहकों को नंबर लगाकर ही बुलाया जाएगा
  5. सभी केश शिल्पियों और स्टॉफ के लिए पीपीई किट, फेस मास्क, हैंड ग्लब्ज, एप्रिन का उपयोग हर समय कार्य के दौरान अनिवार्य होगा.
  6. कॉलिंग हेयर कटिंग वाले औजारों और उपकरणों को एक बार उपयोग करने के बाद सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा.
  7. प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल टॉवल पेपर उपयोग में लाया जाएगा.
  8. प्रत्येक हेयरकट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा.
  9. सप्ताह में एक बार संपूर्ण क्षेत्र सैलून पार्लर कॉमन एरिया, लिफ्ट, सीढ़ियों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा.

उपरोक्त सभी निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. वहीं कलेक्टर अनय द्विवेदी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शहर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमते पाया गया, तो उस व्यक्ति पर 100 रूपए और व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराए जाने पर प्रतिष्ठान मालिक से दो सौ रूपए का अर्थदंड लगाया जाएगा. वहीं सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1000 रूपए का जुमार्ना लगाया जाएगा. अपर कलेक्टर नंदा भलावे कुशरे द्वारा नगर निगम खंडवा की सीमा में चाय, ज्यूस, चाट के ठेलों को रेस्टोरेंट की श्रेणी में रखा गया है और इनसे सीधे विक्रय को प्रतिबंधित किया है. हालांकि होम डिलीवरी की छूट प्रदान की है. वहीं दूध गली से बुधवारा, सर्राफा, खड़कपुरा से अमीर मेडिकल चौराहा तक जाने वाले रास्ते में ऑड डे पर बायीं तरफ की ओर और ईवन डे पर दायीं तरफ की दुकानें खोली जा सकेंगी.

खंडवा। जिला प्रशासन शुक्रवार से सैलून और पार्लर की दुकानें खोलनी की अनुमति दी है. इसके लिए सैलून संचालकों को विभिन्न नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही चाय, चाट, ज्यूस, के सीधे विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है. संचालक इसकी होम डिलीवरी कर सकते हैं. अनलॉक-1 में छूट के साथ प्रशासन कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए आदेश जारी कर रहा है. इसके लिए कलेक्टर अनय द्विवेदी और अपर कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं. अपर कलेक्टर नंदा भलावे कुशरे ने कहा कि सैलून और पार्लर कुछ शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे.

इन शर्तों के साथ खुलेंगे सैलून-पार्लर

  1. सैलून और पार्लर में सर्दी, खांसी, जुकाम गले की खरास वाले व्यक्तियों को प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
  2. सैलून-पार्लर में किसी भी कर्मचारी में ये लक्षण होने पर उसे छुट्टी दी जाए और उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाए.
  3. प्रवेश द्वार पर हैंड सेनीटाइजर की उपलब्धता एवं उसका उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा.
  4. ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी रखी जाएगी और ग्राहकों को नंबर लगाकर ही बुलाया जाएगा
  5. सभी केश शिल्पियों और स्टॉफ के लिए पीपीई किट, फेस मास्क, हैंड ग्लब्ज, एप्रिन का उपयोग हर समय कार्य के दौरान अनिवार्य होगा.
  6. कॉलिंग हेयर कटिंग वाले औजारों और उपकरणों को एक बार उपयोग करने के बाद सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा.
  7. प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल टॉवल पेपर उपयोग में लाया जाएगा.
  8. प्रत्येक हेयरकट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा.
  9. सप्ताह में एक बार संपूर्ण क्षेत्र सैलून पार्लर कॉमन एरिया, लिफ्ट, सीढ़ियों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा.

उपरोक्त सभी निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. वहीं कलेक्टर अनय द्विवेदी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शहर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमते पाया गया, तो उस व्यक्ति पर 100 रूपए और व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराए जाने पर प्रतिष्ठान मालिक से दो सौ रूपए का अर्थदंड लगाया जाएगा. वहीं सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1000 रूपए का जुमार्ना लगाया जाएगा. अपर कलेक्टर नंदा भलावे कुशरे द्वारा नगर निगम खंडवा की सीमा में चाय, ज्यूस, चाट के ठेलों को रेस्टोरेंट की श्रेणी में रखा गया है और इनसे सीधे विक्रय को प्रतिबंधित किया है. हालांकि होम डिलीवरी की छूट प्रदान की है. वहीं दूध गली से बुधवारा, सर्राफा, खड़कपुरा से अमीर मेडिकल चौराहा तक जाने वाले रास्ते में ऑड डे पर बायीं तरफ की ओर और ईवन डे पर दायीं तरफ की दुकानें खोली जा सकेंगी.

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